22 मई से जनगणना का घर-घर होगा स्व गणना कार्य, गलत जानकारी देने पर हो सकती तीन साल की सजा डीएम
फर्रुखाबाद lजनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना प्रक्रिया प्रारंभ, जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से सहभागिता की अपील की
जिलाधिकारी डॉ० अंकुर लाठर द्वारा गुरुवार को जनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना प्रक्रिया में स्वयं भाग लेकर जनपदवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना-2027 की प्रक्रिया 07 मई 2026 से प्रारंभ हो गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिक 21 मई 2026 तक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए जनगणना निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल se.census.gov.in� का उपयोग किया जा सकता है। यह सुविधा पूर्णतः वैकल्पिक है। जो नागरिक स्व-गणना नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 22 मई 2026 से जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर आंकड़े संकलित करेंगे।उन्होंने बताया कि स्व-गणना हेतु नागरिक मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से पोर्टल पर जाकर प्रदेश का चयन करें तथा कैप्चा कोड भरें।
इसके बाद परिवार पंजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं उपलब्ध होने पर ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। एक बार दर्ज किया गया परिवार मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा तथा एक मोबाइल नंबर केवल एक परिवार के लिए मान्य होगा।
ओटीपी सत्यापन के पश्चात भाषा का चयन कर जिला, पिनकोड एवं गांव अथवा शहर की जानकारी भरनी होगी। इसके उपरांत मानचित्र पर अपने घर का सही स्थान चिह्नित करना होगा तथा मकान एवं परिवार से संबंधित समस्त जानकारी भरनी होगी। अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व नागरिक अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फार्म सबमिट होने के बाद उसमें संशोधन संभव नहीं होगा।
फार्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद नागरिकों को ‘H’ अक्षर से प्रारंभ होने वाली 11 अंकों की स्व-गणना पहचान संख्या प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। 22 मई के बाद जब जनगणनाकर्मी घर आएंगे, तब यह संख्या उन्हें दिखानी होगी।जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना फार्म में कुल 34 प्रश्न होंगे। इनमें मकान संख्या, फर्श, दीवार एवं छत की सामग्री, मकान की स्थिति एवं उपयोग, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार मुखिया का नाम, लिंग एवं सामाजिक वर्ग आदि की जानकारी मांगी जाएगी। इसके अतिरिक्त पेयजल, बिजली, शौचालय, रसोई, एलपीजी/पीएनजी गैस कनेक्शन, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा वाहन (साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि) संबंधी जानकारी भी देनी होगी। पहली बार परिवार में उपयोग होने वाले मुख्य अनाज के संबंध में भी जानकारी मांगी जाएगी।
जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति जनगणना अधिकारी को जानकारी देने से इंकार करता है अथवा गलत जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा एवं एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
2 hours and 15 min ago
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