‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में बड़ी सफलता: दहेज हत्या के दोषी को 12 साल की सजा, ₹25 हजार का जुर्माना
गोण्डा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी एक बार फिर रंग लाई है। दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामला दिनांक 26 अगस्त 2021 का है। वादी लवकुश तिवारी, निवासी ग्राम पथार तिवारी बाजार, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में मु0अ0सं0 310/21 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत तीन नामजद अभियुक्तों— हरीश शुक्ला उर्फ शुभम, गोविन्द नारायन शुक्ला, अखिलेश उर्फ कमलेश के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन उपरांत दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशन एवं पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में संचालित ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर की जा रही थी। दिनांक 16 दिसंबर 2025 को अभियोजक श्री बसंत शुक्ला, थाना कर्नलगंज के पैरोकार का0 अनूप शुक्ला एवं कोर्ट मोहर्रिर का0 उत्तम कुमार द्वारा की गई सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा दुर्ग नारायण सिंह ने अभियुक्त हरीश शुक्ला उर्फ शुभम को दहेज हत्या का दोषी करार देते हुए 12 वर्ष का कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। वहीं, अभियुक्त गोविन्द नारायन शुक्ला एवं अखिलेश शुक्ला उर्फ कमलेश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न पाए जाने पर न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया।
1 hour and 50 min ago
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