भारत धर्मशाला नहीं, घुसपैठियों के लिए ‘रेड कार्पेट’ नहीं बिछा सकते, सीजेआई सूर्यकांत की दो टूक
#supremecourthearingonrohingya
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार का दिन रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर बेहद गर्म रहा। पाँच रोहिंग्या नागरिकों के कथित हिरासत में गायब होने (कस्टोडियल डिसअपीयरेंस) को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने की मांग की थी, लेकिन सीजेआई की पीठ ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पर कड़ा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीधा सवाल किया कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को कभी ‘शरणार्थी’ माना है। उन्होंने साफ कहा कि ‘शरणार्थी’ एक कानूनी शब्द है। सीजेआई ने टिप्पणी की कि जो लोग अवैध तरीके से देश में घुसते हैं, उनके लिए हम रेड कार्पेट नहीं बिछा सकते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़े मुद्दे गंभीर
सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं। नॉर्थ-ईस्ट की सीमा बेहद संवेदनशील है। उन्होंने आगे कहा, देश में क्या-क्या हो रहा है, आप जानते हैं? अगर कोई गैरकानूनी तरीके से आता है। वो सुरंगों से घुस आते हैं, तब भी आप उनके लिए रेड कार्पेट चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्हें खाना, आश्रय, बच्चों के लिए शिक्षा… क्या कानून को इतना खींच दें?अदालत ने साफ कर दिया कि जहाँ मानवाधिकार महत्व रखते हैं, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़े मुद्दे भी उतने ही गंभीर हैं।
याचिकाकर्ता के तर्क पर कोर्ट का रुख
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बताया कि वे रोहिंग्याओं के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं माँग रहे हैं। उनकी बस यही माँग है कि अगर उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए तो यह काम कानून के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि रोहिंग्याओं का कानूनी दर्जा तय हुए बिना उनके अधिकारों पर बात नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि भारत दुनिया की ‘धर्मशाला नहीं बन सकता’ जहाँ से चाहे शरणार्थी आ जाएँ।
16 दिसंबर तक टली सुनवाई
इस मामले को अब अन्य रोहिंग्या मामलों के साथ ही सुना जाएगा। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। उसी दिन रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े अन्य मामलों की भी सुनवाई होगी।




1 hour and 48 min ago
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