रांची: झारखंड उच्च न्यायालय सहायक पद परीक्षा के लिए 30 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू
रांची, 17 जुलाई 2025: झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के रजिस्ट्रार (स्थापना) द्वारा आयोजित सहायक पद हेतु लिखित परीक्षा के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। यह परीक्षा 20 जुलाई 2025 (रविवार) को जिले के 30 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
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परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 प्रभावी
परीक्षा के सफल संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्त आदेश पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों के साथ-साथ दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केंद्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका के चलते, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन सभी 30 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा (धारा 144) जारी की है।
यह निषेधाज्ञा 20 जुलाई 2025 को सुबह 07:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु:
पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना प्रतिबंधित (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर)।
किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित।
किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना प्रतिबंधित (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के हरवे हथियार (जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि) लेकर चलना प्रतिबंधित (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन प्रतिबंधित।
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस निषेधाज्ञा का पालन करें और परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग दें।
Jul 17 2025, 20:01