नाबालिग से दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल के मामले में 20 साल कैद की सजा
हाजीपुर
कोल्डड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाने के बाद नाबालिग बच्ची का वीडियो बनाने और फिर वीडियो वायरल करने के सनसनीखेज मामले में अदालत का फैसला आ गया। सिविल कोर्ट के लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में एक दोषी को बीस वर्ष करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत का फैसला ढाई साल में ही आ गया। यह जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी है।
पड़ोस के युवक ने कोल्ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म
उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2022 को जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र स्थित घर पर एक 13 वर्षीय किशोरी अकेली घर पर थी। उसके माता-पिता जम्मू गए थे। इसी दौरान उसके पड़ोसी के घर पर रहने वाले उसका साला पटना जिला के फतुहा का सोनू उसके घर में आया और कोल्डड्रिक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पीला दिया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बनाकर वायल कर दिया। इसकी जानकारी उसके माता-पिता को मिली। तब दोनों भागकर घर आए।
माता पिता ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज करायी
माता-पिता सोनू कुमार से पूछताछ करने गए। प्राथमिकी में आरोप है कि इस पर सोनू कुमार अपने सहयोगियों के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार कर गोली मारने और उठा लेने की धमकी दी थी। वहां से भगा दिया था। इसके बाद जुड़ावनपुर थाना में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दोषी को 20 वर्ष की कारावास और 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया
इस मामले में सोनू 22 अक्टूबर 2022 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 30 नवम्बर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। न्यायालय में 21 दिसम्बर 2022 को संज्ञान लिया गया। सोने कुमार के विरुद्ध 13 जुलाई 2023 को आरोप गठन किया गया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा 07 साक्षियों एवं 06 प्रदर्श का कराए गए परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद सोनू कुमार को दोषी करार दिया गया था।
त्वरित न्याय देने पर जताया आभार, पीड़िता को दें चार लाख
एश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के तहत स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान हाजीपुर वैशाली के द्वारा पीड़िता को लीगल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा था। संस्थान के सचिव सुधीर शुक्ला ने पीड़िता को त्वरित न्याय देने के लिए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि पीड़िता को चार लाख रुपए देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देशित किया गया है।
Feb 18 2025, 15:38