90 और 100 से अधिक उम्र के वोटरों का एप से सत्यापन
सत्यापन के साथ निर्वाचन विभाग के एप पर तस्वीर के साथ पूरी जानकारी देनी होगी
हाजीपुर
90 वर्ष से अधिक उम्र के निर्वाचकों का सत्यापन किया जाएगा
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 90 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले मतदाताओं का गहन सत्यापन होगा। बीएलओ को सत्यापन की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मतदाता सूची में दर्ज 90 वर्ष अथवा उससे ऊपर के निर्वाचकों का बीएलओ विभाग के द्वारा जारी एप के माध्यम से करेंगे।
जन्मतिथि गलत होने पर बीएलओ करेंगे सुधार, डालेंगे अपडेट फोटो
निर्वाचकों के सत्यापन के बाद उसकी तस्वीर भी बीएलओ को लेनी होगी। उस तस्वीर को एप के जरिए उम्र व नाम के साथ अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। सत्यापन के क्रम में निर्वाचकों की जन्मतिथि का जांच होगी। यदि जन्मतिथि में किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो बीएलओ सत्यापन के दौरान उसका सुधार कर एप पर अपलोड करेंगे।
राज्य में 90 वर्ष और उससे अधिक आयु के 20 हजार 493 निर्वाचक हैं
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में पाया गया कि 90 वर्ष आयु और उससे अधिक आयु के 20 हजार 493 निर्वाचक हैं। उनमें से 10384 निर्वाचकों का सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है। 100 वर्ष और उसके ऊपर के निर्वाचकों की आयोग के निर्देशानुसार विशेष रूप से जांच की जाएगी। प्रपत्र 07 और 08 भरवाया जाएगा। जांच के बाद पूरी सूचना और तस्वीर के साथ एप पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।
जिले में 100 से अधिक उम्र के मतदाता 2829
सभी को हर स्तर से जांच करने को कहा गया है। सभी आठों विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में 100 से अधिक उम्र वाले कुल 2829 मतदाता हैं। सर्वाधिक पातेपुर विधानसभा में 562 मतदाता 100 से अधिक आयु के है। हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर महनार जहां 469 मतदाता हैं। राजापाकर में 373, महुआ में 353, लालगंज में 333, हाजीपुर 276, वैशाली 255 और राघोपुर में में सबसे कम 208 मतदाता हैं।
सत्यापन कार्य के लिए अलग से पदाधिकारी की नियुक्ति का निर्देश
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्वाचकों के सत्यापन कार्य को गंभीरतापूर्वक करने का निर्देश दिया। चेतावनी भी दी है कि यह सत्यापन कार्य टेबल एक्सरसाइज के रूप कतई नहीं हो। सभी बीएलओ को अपने निर्धारित मतदान केंद्र के अन्तर्गत 90 प्लस निर्वाचकों के पते पर पहुंचकर सत्यापन करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पंचायत वार मास्टर ट्रेनरों और पंचायत के एक पदाधिकारी को इस कार्य के लिए अलग से प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है।
25 फरवरी तक सत्यापन का कार्य पूरा कर लेने का समय निर्धारित कर दिया गया है। सभी निर्वाचक प्रबंधक पदाधिकारियों और सहायक निबंधन पदाधिकारियों को अपने स्तर से प्रखंड व विधान सभा का प्रमाण पत्र 06 मार्च 2025 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
Feb 09 2025, 14:47