जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने दिया निर्देश
अयोध्या।मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रविजय सिंह ने समस्त बैंको को निर्देशित किया है कि वे निम्नलिखित संदेहजनक नकद लेन देन की दैनिक आधार पर सूचना लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी, बैंक आफ बड़ौदा के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, विधान सभा उप निर्वाचन-2025 अयोध्या को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले दो माह में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुये बिना निर्वाचन के दौरान रू0-100000/-(रूपया एक लाख मात्र) से अधिक की आसामान्य एवं संदेहजनक राशि की निकासी या बैंक खाते में डाला जाना। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले/निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अन्तरण का कोई पूर्व उदाहरण हुये बिना आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से एक बैंक खाते में विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का असामान्य रूप से अन्तरण। अभ्यर्थियों या उनकी पत्नी या उनके आश्रितों जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्र में उल्लिखित है और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट में उपलब्ध है, के बैंक में रू0-100000/-(रू0-एक लाख) से अधिक की नकद राशि जमा करना या निकालना। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल के खाते से रू0-100000/-(रूपया एक लाख मात्र) से अधिक नकदी की जमा या नकदी की निकासी। अन्य कोई संदेहजनक लेन देन जिसे निर्वाचको को रिश्वत देने के लिये प्रयोग किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त यदि नकदी की बड़ी राशि की संदेहास्पद प्रकार की जमा या निकासी का कोई मामला सामने आता है, जो कि रू0-1000000/-(रूपया दस लाख मात्र) से अधिक हो तो, उसकी सूचना आयकर नियमो के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
Jan 09 2025, 18:13