परिवहन विभाग में एक मुश्त समाधान योजना लागू
फरुर्खाबाद । परिवहन कार्यालय में बस-ट्रक/आॅटो यूनियन की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें परिवहन विभाग द्वारा लागू की गयी एक मुश्त समाधान योजना की सम्पूर्ण जानकारी दी गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुये एआरटीओ-प्रशासन वी0एन0चौधरी द्वारा बताया गया कि परिवहन वाहनों पर बकाया कर के बिलम्ब के लिए देय पेनाल्टी पर शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।
यह योजना तीन माह की अवधि के लिये 05 फरवरी 2025 तक लागू रहेगी। इसमें वाहन स्वामी तथा उनके विधिक वारिस के विभिन्न मामलो में न्यायालयों में लम्बित होने का बकाया कर वाले परिवहन यान भी पात्र होगें। वाहन स्वामी जिनके प्रकरण सम्बन्धित न्यायालयों/ उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हैं वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन यानों के स्वामी तथा वित्त पोषक जिन पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया गया हो तथा जिनके विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो भी योजना के तहत पात्र हैं।
योजना का लाभ लेने के लिये वाहन स्वामी तथा उनके विधिक वारिस को एआरटीओ (प्रशासन) को तिपहिया एवं हल्के मोटर यान (सकल यान भार 7500 कि0ग्रा0तक) के मामले में आवेदन शुल्क रू0 200/- तथा अवशेष के लिए आवेदन शुल्क रू0 500/- सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कोई आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा बकाया देय कर की कुल धनराशि एक मुश्त जमा की जायेगी। परिवहन विभाग का विभिन्न प्रकार के वाहनों पर रू0 6 करोड़ 38 लाख रू0 का कर बकाया है, जिस पर रू0 4 करोड़ 31 हजार पेनाल्टी देय है।बैठक में एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा अन्य कार्यालय कर्मी भी उपस्थित रहे।
Nov 12 2024, 19:19