*अयोध्या मंडल के पूर्व उप सूचना निदेशक और हाईकोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता डा मुरलीधर सिंह का कार्य सराहनीय
![]()
अयोध्या - अयोध्या मंडल के पूर्व उप सूचना निदेशक और हाईकोर्ट लखनऊ के अधिवक्ता डा मुरलीधर सिंह ने सराहनीय कार्य करते हुए सभी जरूरतमंदों को यथोचित विविध जानकारी देने का संकल्प लिया है । उसी कड़ी में डा मुरलीधर सिंह ने बताया कि हमारे उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन नियमावली 1941 में संशोधन करने का निर्देश दिया गया।
इस नियमावली के अनुसार रिटायर कर्मचारियों को लगभग 40% पेंशन बेचकर नगदी कारण लिया जाता था तथा उसकी रिकवरी 15 साल में होती थी । इसको उच्च न्यायालय ने 10 साल 11 माह में इस वसूली को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया है क्योंकि इसमें 12% कर्मचारियों से ब्याज दर लिया जाता है ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय गुजरात माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। इस संबंध में किसी कर्मचारी को कर्मचारियों को किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो पूर्व अधिकारी एवं वर्तमान अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ मुरलीधर शास्त्री से जानकारी ले सकता है। इस दौरान सरकार द्वारा द्वारा एवं न्यायालय से अनुरोध करके आवश्यक कार्रवाई कराया जाएगा।






Nov 10 2024, 18:34
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0.5k