बिना पंजीयन पांच कोचिंग सेंटर कराएं बंद,15 दिन में पूरी होती है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
नितेश श्रीवास्तव
भदोही। बिना पंजीयन कराए कोचिंग संचालन करने वालों के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा परिषद की सख्ती बढ़ती जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान के नेतृत्व में अवैध ढंग से चल रहे पांच कोचिंग सेंटर को बंद करा दिया गया है।
बिना पंजीयन के संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर की जांच को विभागीय स्तर से टीम बना दी गई है। शिकायत मिलने पर स्थलीय जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि पूर्व में पांच कोचिंग सेंटर संचालकों को पंजीयन के लिए नोटिस जारी हुआ था। लेकिन इन संचालकों द्वारा पंजीयन को आवेदन नहीं किया गया था। ऐसे में मामले को गंभीरता से लेते हुए पांचों कोचिंग को बंद करा दिया गया।
बताए कि जिले में कुल 12 कोचिंग सेंटर पंजीकृत हैं। जहां भी बिन पंजीयन के कोचिंग चल रहे हैं। वहां जांच की जा रही है। बिना पंजीयन कराए कोचिंग का संचालन कदापि नहीं होने दिया जाएगा। बिन पंजीयन कोचिंग की शिकायत मिलने पर स्थलीय जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है दो पालिका परिषद, पांच नगर पंचायत एवं छह ब्लॉक क्षेत्रों में संचालित होने वाले संचालित होने वाले कोचिंग सेंटरों पर निगरानी को टीम का गठन हुआ है। कही भी बिना पंजीयन कराए कोचिंग संचालन की शिकायत मिली तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि पूर्व में कोचिंग संचालकों को बकायदे नोटिस जारी करके पंजीयन कराने के लिए निर्देश दिए गए थे। चेताया गया है कि बिना पंजीयन के किसी भी प्रकार की कोचिंग संचालन नहीं होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि कोचिंग सेंटर संचालित कराने के लिए पंजीयन प्रकिया पंद्रह दिन में पूर्ण हो जाती है। कोचिंग संचालक को आनलाइन पजीयन के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद निर्धारित चालान जमा करना होता है। कोचिंग संचालक करने पूर्ण होने के बाद संचालन की अनुमति दे दी जाती है। बिना पंजीयन कोचिंग सेंटर का संचालन करना हर स्तर से गलत है।
Nov 07 2024, 19:20