Aug 20 2024, 21:06
पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर लगाई पत्नी और बच्चे को बरामद करने की गुहार
तिसरी थाना पुलिस पर पैसे लेकर आरोपी को छोड़ने का लगाया आरोप
गावां, गिरिडीह
गावां थाना क्षेत्र के खरसान निवासी मो जाकिर ने पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को लिखित आवेदन देते हुए अपनी पत्नी व बच्चे को बरामद करने का गुहार लगाया है।
दिए आवेदन में उन्होंने लिखा है वह केरल में एक होटल में कुक के रूप में काम करते हैं। उन्हें घर से गये हुए 10 दिन हुआ था कि उनकी पत्नी फातमा खातून पिता मो० हासीम साकीन-चंदौरी, थाना-तिसरी, जिला- गिरिडीह, दिनांक 10 अगस्त को अपने मायके चली गई थी। 11 अगस्त को सुबह उनके व्हाट्स पर मोबाईल नं0 7856971396 से पत्नी का अश्लील फोटो वीडियो एवं मेरा छोटा बेटा उम्र जिसका उम्र ढाई वर्ष है को जान मारने का प्रयास करने का फोटो एवं विडियो भेजा गया। साथ में इस मोबाईल से फोन आया कि तुम्हारी पत्नी और बच्चा मेरे कब्जे में है, फिर तुरन्त हथियार देशी कट्ट्टा साथ गोली के फोटो भेजा और कहा कि पांच लाख रुपया दो तभी तुम्हारे पत्नी व बच्चे को छोड़ेंगे, नहीं तो दोनों को जान मार देंगे। साथ ही उन्हें व उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी गोली मारने की धमकी दे रहा है, जिससे वे एवं उनका पुरा परिवार काफी भयभीत है। उनके बेटे को गला एवं मुंह दबाकर फोटो एवं विडीयो बेटे के रोते बिलखते हालत में रिर्कोड कर भेजा जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति सहम जायेगा। अभी भी धमकी दे रहा है। इस घटना की शिकायत दिनांक 12/08/2024 को तिसरी थाने में उनके पिता ने लिखित तौर पर दिया, जिसका उनके पास कॉपी मौजूद है।
साथ ही उन्होंने लिखा कि उनके पिता के दिए आवेदन पर तिसरी थाने की पुलिस के द्वारा उक्त मोबाईल धारक को घटना स्थल से मेरी पत्नी व बेटा एवं हथियार सहित गिरफ्तार कर थाना लाया गया एवं उसे पैसे के बल पर छोड़ दिया। अभी उनकी पत्नी व बच्चा कहां है कोई अता-पता नहीं है। अगर उनकी पत्नी व बच्चा को पुलिस बरामद कर हमें सुपुर्द नहीं करें तो उक्त मोबाईल धारक उसकी हत्या भी कर सकता है। वह काफी क्रुर एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पत्नी एवं बच्चे को बरामद करने की मांग की है।
इस मामले में तिसरी थाना के वर्तमान थाना प्रभारी रंजय कुमार ने बताया कि यह मामला डालसा (अदालत) में प्रस्तुत किया गया था, जहां से आरोपी को छोड़ा गया है। वहीं आवेदक की पत्नी एवं बच्चे को उसकी मां के हवाले कर दिया गया था। यह जो भी मामला है आवेदन देने के पूर्व का है और यह सभी बिंदु आवेदक को कोर्ट के समक्ष रखनी चाहिए थी। अगर वर्तमान में पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन दिया गया है, तो उनके द्वारा एक बार पुनः इस मामले में करवाई की जाएगी। पैसे लेने का लगा आरोप सरासर गलत है।
Aug 29 2024, 03:18