Lok Sabha adjourned till 1st July over ruckus in the House amid Opposition's demand for discussion on NEET issue.
BJP MP-actor Kangana Ranaut says, "You saw their conduct there. Speaker too rebuked them...But it seems that they (Opposition) are not ready to listen to anyone. We are here for the first time and we too were flummoxed as to what has happen
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तमिलनाडु की पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 4 लोगों की हुई मौत, CM ने मुआवजे का किया ऐलान*
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डेस्क: जिले में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। दरअसल, यहां एक पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में अचानक विस्फोट हो गई। इस हादसे में चार मजदूरों के मौत होने की भी जानकारी मिली है। वहीं एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। घटना के बाद सीएम एम. के. स्टालिन ने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की है। चार मजदूरों की हुई मौत जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में शनिवार की सुबह विस्फोट होने की जानकारी मिली। इस विस्फोट के बाद चार मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में विस्फोट और आग लगने का कारण पटाखा बनाने के लिए लगने वाले रासायनिक पदार्थों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाना बताया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि पटाखा बनाने वाली फैक्टरी के पास मौजूद एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। वहीं आस-पास की इमारतों और अन्य कमरों को भी नुकसान पहुंचा है। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान इस इस दर्दनाक घटना के बाद सीएम एम. के. स्टालिन ने भी दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है। सीएम एम. के. स्टालिन ने घटना पर दुख जताते हुए चारों मृत मजदूरों के परिवार को मुआवजे के रूप में तीन-तीन लाख रुपये देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि विस्फोट 29 जून की सुबह विरुधुनगर जिले के सत्तूर तालुक के पंथुवरपट्टी गांव स्थित एक पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में हुआ था। मृतकों की पहचान अचनकुलम गांव के 45 वर्षीय राजकुमार, नाडुसुरनकुडी के मारिसमी (40), वेम्बकोट्टई के सेल्वाकुमार (35) और मोहन (30) के रूप में हुई है।
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and staff in Washington D.C. on the importance of mental health in the workplace.
कोर्ट ने NEET मामले में गिरफ्तार गोधरा के 4 आरोपियों को CBI कस्टडी में भेजा, खुलेंगे कई बड़े राज!
डेस्क: गुजरात के गोधरा में 5 मई को NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को आरोपियों को 4 दिनों की CBI हिरासत में भेज दिया। बता दें कि सीबीआई ने पंचमहल जिले के गोधरा में हुई अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 लोगों में से 4 लोगों की रिमांड की अपील की थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। माना जा रहा है कि आरोपियों तुषार भट्ट, विभोर आनंद, आरिफ वोरा और पुरूषोत्तम शर्मा से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं।
CBI ने मांगी थी 5 में से 4 आरोपियों की रिमांड
इससे पहले CBI के वकील ध्रुव मलिक ने जिला अदालत को सूचित किया था कि गुजरात पुलिस ने पहले जांच की है, लेकिन एजेंसी को इन आरोपियों को हिरासत में लेने की जरूरत है क्योंकि वह नये सिरे से जांच कर रही है। गुजरात पुलिस ने 8 मई और उसके बाद वाले सप्ताह में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से स्कूल शिक्षक तुषार भट्ट, जय जालाराम स्कूल के प्राचार्य पुरुषोत्तम शर्मा तथा बिचौलियों विभोर आनंद और आरिफ वोहरा की रिमांड की CBI मांग कर रही थी। CBI ने शिक्षा सलाहकार परशुराम रॉय की रिमांड की मांग नहीं की। सभी पांचों लोग गोधरा उपजेल में बंद थे।
जज ने रिमांड आवेदन पर जताई थी आशंका
बता दें कि पंचमहल के प्रधान जिला न्यायाधीश सीके चौहान ने CBI की रिमांड आवेदन पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा था कि पुलिस या जांच एजेंसियां गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 15 दिनों से अधिक किसी आरोपी की हिरासत की मांग नहीं कर सकतीं। उन्होंने CBI बनाम अनुपम कुलकर्णी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के 15 दिन बीत जाने के बाद नई रिमांड तभी दी जा सकती है, जब आरोपी उस अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती था या उसने शुरुआती रिमांड के दौरान सहयोग नहीं किया।
CBI के वकील ने दी थी जोरदार दलील
हालांकि CBI के वकील मलिक ने दलील दी थी कि यदि जज को उचित लगे तो गिरफ्तारी के पहले 15 दिन से अधिक रिमांड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत दी जा सकती है। मलिक ने अदालत को सूचित किया था कि सीबीआई गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली तथा झारखंड में बड़ी साजिश की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि अब रिमांड मिलने के बाद सीबीआई की पूछताछ में इस मामले की कई परतें खुल सकती हैं।
ममता बनर्जी के खिलाफ गवर्नर बोस ने दाखिल किया मानहानि का मुकदमा, बंगाल में सियासी हलचल तेज
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने शुक्रवार (28 जून) को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण उन्हें वहां जाने में डर लगता है। गवर्नर बोस ने इससे पहले दिन में बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना की थी और कहा था कि जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे “गलत और निंदनीय धारणा” न बनाएं।
सूत्र ने बताया कि बंगाल के गवर्नर ने भी इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि "महिलाओं ने उन्हें बताया है कि वे राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वहां जाने से डर रही हैं।" सूत्र ने मीडिया को बताया कि, "राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया।" 2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी।
संपर्क करने पर सत्ताधारी TMC की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा कि वह पार्टी नेतृत्व से चर्चा किए बिना इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगी। सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "वास्तव में क्या हुआ, यह जानने के लिए मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी। यह काफी संवेदनशील मामला है।" वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बोस ने सही निर्णय लिया। सिन्हा ने कहा कि, "मुझे लगता है कि राज्यपाल बोस ने सही निर्णय लिया है। उन्हें यह निर्णय बहुत पहले ले लेना चाहिए था। मैं इसके लिए उनका पूरा समर्थन करता हूं।"
वरिष्ठ CPIM नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि बोस और बनर्जी के बीच झगड़े से राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा है। चक्रवर्ती ने कहा कि, "यह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा लगता है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए हैं। उनके कृत्य राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।"
Jun 29 2024, 21:25