*डीपीआरओ ने दिए पंचायत सचिव,सफाईकर्मी और कम्प्यूटर ऑपरेटर पर FIR दर्ज कराने के निर्देश*
*फर्जी एफटीओ बना कर पैसा निकालने की ग्राम प्रधान ने की थी शिकायत*
सुलतानपुर: डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल ने आदेश जारी कर बताया है कि जिले के मोतिगरपुर ब्लाक के ग्राम पंचायत श्रीरामपुर लमौली के ग्राम प्रधान शिवनायक भौर्य द्वारा दिनांक 10 मई 2024 को फर्जी भुगतान की शिकायती पत्र प्रस्तुत करते हुए जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया था। डीपीआरओ ने अपर जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर से करायी।
अपर जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर ने जांच करते हुए जांच आख्या दिनांक 18 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है, जांच में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी ने पाया कि शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत में कराये गये किसी कार्य के भुगतान हेतु उसके बिल बाउचर तथा मस्टररोल और एम०बी० आदि समस्त अभिलेखों/पत्रावली के आधार पर सम्बन्धित फर्म / श्रमिक को भुगतान हेतु एफ०टी०ओ० मेकर के रूप में सचिव फीड/जनरेट करता है। उक्त ग्राम में सचिव राजबहादुर है। शिकायती विन्दु के अनुसार इण्डिया रिबोर में भुगतान हेतु यादव हार्डवेयर का एफ०टी०ओ० बनाया गया, जबकि यादव हार्डवेयर द्वारा उक्त कार्य नहीं कराया गया। इसी प्रकार रामनयन के दुकान दुकान से पिन्टू गुप्ता के घर तक खडण्जा निर्माण मस्टररोल में अंकित श्रमिक शुभम पालन का 02 एफ०टी०ओ० गलत तरीके से बनाया गया, जबकि शुभम पाल द्वारा उक्त कार्य में श्रमिक के रूप में कार्य नहीं किया गया है। अतः उक्त गलत एफ०टी०ओ० हेतु मेकर सचिव श्री राजबहादुर उत्तरदायी / दोषी है शासनादेश के अनुसार चेकर के रूप में ग्राम प्रधान के प्रोफाइल को अप्रूव करने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी (पं०) का है। प्रोफाइल में ही ग्राम प्रधान का ई-मेल आई०डी० तथा मोबाइल नम्बर दर्ज होता है तथा पूर्व में दर्ज ई-मेल आई०डी० तथा मोबाइल नम्बर को अन अपूब करने का अधिकार भी सहायक विकास अधिकारी (पं०) को है। ग्राम पंचायत श्रीरामपुरलमौली के चेकर, प्रधान के अंकित ई-मेल आई०डी० तथा मोबाइल नम्बर गलत रूप से अंकित पाया गया, इसके लिए सहायक विकास अधिकारी (पं०), श्री अरविन्द प्रकाश श्रीवास्तव पूर्णतया उत्तरदायी/दोषी है। सहायक विकास अधिकारी (पं०) अपने कार्यालय में अनाधिकृत रूप से रखे सफाई कर्मी को अपना आई०डी० पासवर्ड देने के लिए भी दोषी है, तथा सम्बन्धित सफाई कर्मी द्वारा उसे प्रयोग करने हेतु सफाई कर्मी श्री बीरबल भी दोषी है तथा जी०पी०डी०पी० आपरेटर सुश्री गुड़िया पाल को इसकी पूर्व में जानकारी होने के बाद भी समय से उच्चाधिकारियों को सूचित न करने से उक्त में सलिप्तता प्रतीत होती है, जिसके लिए जी०पी०डी०पी० आपरेटर विकास खण्ड मोतिगरपुर भी उत्तरदायी / दोषी है। डीपीआरओ ने सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी पंचायत मोतिगरपुर को निर्देशित किया है कि जांच आख्या के आधार पर उत्तरदायी पाये गये जी०पी०डी० कम्प्यूटर आपरेटर गुड़िया पाल, सफाई कर्मी बीरबल वर्मा, पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी राजबहादुर, के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं।
Jun 27 2024, 10:02