पात्रों को राशन वितरण के बारे में दी गई जानकारी
अयोध्या ।जनपद के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को अवगत कराया जाता है कि माह जून, 2024 के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) तथा अंत्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई व जून, 2024 के सापेक्ष चीनी का वितरण माह जून, 2024 में दिनांक 08.06.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25.06.2024 तक सम्पन्न होगा।
उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (14 कि0ग्रा0 गेहूँ व 21 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (02 कि0ग्रा0 गेहूँ व 03 कि0ग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण तथा अंत्योदय कार्डधारकों को माह अप्रैल, मई व जून, 2024 त्रैमास के सापेक्ष 03 कि0ग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रु0 18/-प्रति कि0ग्रा0 की दर से रु0 54/- में वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। माह जून, 2024 के सापेक्ष नियमित खाद्यान्न व चीनी वितरण की अन्तिम तिथि 25 जून, 2024 निर्धारित है।
जिन कार्डधारकों का ई-पॉस मशीन पर अंगूठा नहीं लगता है, वह माह की 25 तारीख को पहचान पत्र (आधार कार्ड) तथा मोबाइल के साथ सम्बन्धित कोटे की दुकान पर जाकर मोबाइल ओ0टी0पी0 के माध्यम से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। अंत्योदय कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से चीनी प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगें। उक्त जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी अयोध्या ने दी है m
Jun 06 2024, 19:34