*चुनाव प्रेक्षक (पुलिस), जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक ने चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*


गोण्डा- शनिवार को चुनाव प्रेक्षक (पुलिस) श्री अर्णव घोष, जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव-2024 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत चुनाव प्रक्रिया में लगे समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारियों, जनपदीय पुलिस बल, गैर-जनपदीय पुलिस व पैरामिलिट्री पुलिस बल (सी०ए०पी०एफ०) आदि को रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, प्रशासनिक अधिकारीगण जनपद में चुनाव ड्यूटी हेतु आये पुलिस , पीएसी एवं सीएपीएफ के अधिकारीगण, समस्त क्षेत्राधिकारीगण , प्रतिसार निरीक्षक, चुनाव सेल प्रभारी, समस्त थाना प्रभारी, समस्त जोनल मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी, आरक्षी, तथा ड्यूटी में लगे बाह्य पुलिस बल, पीएसी, समस्त पुलिस बल एवं होमगार्ड के जवान सम्मिलित रहे । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने एवं चाक चौबन्द सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल व गैर-जनपद से आये करीब 7500 सिविल पुलिस के जवान (उ०नि०, मुख्य आरक्षी व आरक्षी) व 4800- होमगार्डस के जवानों की ड्यूटी लगायी गयी है , साथ ही बाहर से आयी 22 कम्पनी सी०ए०पी०एफ० एवं 02 कंपनी व 01 प्लाटून पीएसी की भी ड्यूटी लगाई गई। जनपद के सभी संवेदनशील मतदान केन्द्रो पर शतप्रतिशत पैरामिलिट्री पुलिस बल की ड्यूटी लगायी गई है । जनपद में कुल 06 सुपर जोनल पुलिस अधिकारी/मजिस्ट्रेट, 29 जोनल पुलिस अधिकारी/मजिस्ट्रेट, 197 सेक्टर पुलिस अधिकारी/सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं । इसके अतिरिक्त कुल 166 क्लस्टर मोबाईल बनाए गए हैं जिनमे पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जिनके द्वारा मतदान के दिन भ्रमणशील रहकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ किया जायेगा व मतदान प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराया जायेगा । साथ ही थाना मोबाइल, थाना रिजर्व मोबाइल, थाना अतिरिक्त मोबाईल तथा CAPF क्यू०आर०टी० का गठन किया गया है जो लगातार मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रो पर भ्रमणशील रहकर शान्ति/कानून व्यवस्था बनाये रखते हुये सकुशल चुनाव सम्पन्न करायेगे।

पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के बारे में विस्तार से बताया कि ड्यूटी के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्रीफिंग के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को समय से ड्यूटी पर पहुंचने तथा सभी पुलिसकर्मियों को बताया गया कि पोलिंग पार्टियों के साथ ही वाहनों में बैठकर पोलिंग बूथों पर जाये तथा चुनाव के दौरान पूरी गम्भीरता से अपनी ड्यूटी के निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी अधिकारियो के नम्बर अपने पास रखने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करने हेतु अवगत कराया गया । समस्त कर्मियों को ड्यूटी के दौरान अनुशासन, संयम व अच्छा आचरण रखने , अपना पहचान पत्र एवं ड्यूटी कार्ड साथ रखने व साफ-सुथरी वर्दी पहनने तथा किसी भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में उपस्थित कर्मियों को बताया गया कि मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित है । इसलिए कोई भी व्यक्ति/मतदाता मतदान केंद्र में मोबाइल फोन नहीं ले जाएगा । साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि मतदान केन्द्र के आसपास भीड़ एकत्रित न होने दें । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का विघ्न डालने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे अराजक तत्वों पर पूरी सख्ती से कानूनी कार्यवाही की जाए। यदि किसी प्रत्याशी या मतदाता द्वारा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशो का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये। फर्जी वोटिंग को रोकने हेतु सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है , इसके अतिरिक्त LIU द्वारा भी मतदान केंद्र की गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखी जायेगी । यदि किसी के द्वारा फर्जी वोटिंग का प्रयास किया गया तो ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । मतदान केन्द्रों में सुरक्षा की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि पीठासीन अधिकारी का पूर्ण सहयोग करें तथा शांति व्यवस्था बनाये रखें एवं शान्ति व्यवस्था हेतु पीठासीन अधिकारी के बुलाने पर ही बूथ के अन्दर प्रवेश करें तथा मतदान केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन एवं किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु किसी भी दशा में अन्दर न जाने दे। इसके साथ ही सभी को सेक्टर, जोनल व अन्य उच्चाधिकारीगणों के नम्बर अपने पास रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा चुनाव के दौरान पूर्ण मनोयोग व पूरी गम्भीरता से अपनी ड्यूटी के निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी पुलिस कर्मी मतदान के उपरान्त अपनी पोलिंग पार्टी के साथ ही पोलिंग पार्टी वाहन द्वारा सुरक्षित ई.वी.एम./ मतपेटिकाओं को स्ट्रॉग रूम ( नवीन गल्ला मण्डी गोण्डा ) में जमा कराने के बाद ही निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त होंगे।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि *मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए पूर्व की भांति ही इस चुनाव को भी शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त तरीके से संपन्न कराते हुए सभी बलों के गौरवमयी परंपरा में एक और अध्याय जोड़ने में सफल होंगे।

*मतदाता जागरूकता को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली*

गोण्डा - शुक्रवार को लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपलक्ष में मतदाता जागरूकता तिरंगा यात्रा रैली गांधी पार्क से चौक बाजार, गुड्डू मल चौराहा, गुरु नानक चौराहा से होते हुए अदम गोंडवी मैदान तक रैली निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली को जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मतदाता जागरूकता के दृष्टिगत जनपद में गांधी पार्क से 100 मीटर की तिरंगा यात्रा रैली निकल गई। इस रैली कार्यक्रम में सर्वजाति सम्मान के आधार पर सभी धर्मों के लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, तथा कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, उद्यमियों, सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं, तथा चुनाव के मध्य नजर जनपद में प्रवासित पैरामिलिट्री फोर्स सहित सभी लोगों ने मिलकर मतदाता जागरूकता का संदेश देते हुए आगामी 20 मई को जनपद में होने वाले चुनाव में मतदान करने का अपील किया गया, तथा सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में निकालकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया।

एयर बैलून कार्यक्रम

अदम गोंडवी मैदान में स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता एयर बैलून का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान एयर बैलून में मतदाता जागरूकता तथा आगामी 20 मई को शतप्रतिशत मतदान करने का वैनर लगाकर बैलून को ऊपर उड़ाया गया, इस एयर बैलून के माध्यम से जनपद के सभी मतदाताओं को आगामी 20 मई को शतप्रतिशत मतदान करने के लिए जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी एम.अरुन्मोली, स्वीप कार्यक्रम के नोडल मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी एनआरएलएम, प्राचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, प्रोफेसर रवींद्र कुमार पांडेय, प्रधानाचार्य फखरुद्दीन अली अहमद राज की इंटर कॉलेज जीआईसी, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकार विनय कुमार सिंह,एससीपीएम कालेज आफ नर्सिंग के डायरेक्टर अजिताब दूबे, धीरज कुमार दूबे सहित सभी धर्मो के धर्मगुरु तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।

*मौन अवधि हुई लागू, अब प्रचार करने पर हो सकती है 2 साल की जेल*

गोण्डा- जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 57-कैसरगंज तथा 59-गोण्डा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि आज शाम 06 बजे से प्रारम्भ हो गई है। अब मतदान समाप्ति की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध किया जाता है। जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति 57-कैसरगंज तथा -गोण्डा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को शाम 6 बजे तक निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा या चलचित्र टेवीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रदर्शन नही करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नही करेगा।

वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि 02 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

*तिरंगा यात्रा रैली में सभी धर्मों के लोगों ने किया प्रतिभाग, मतदाताओं को किया गया जागरूकता*

गोण्डा - लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपलक्ष में मतदाता जागरूकता तिरंगा यात्रा रैली गांधी पार्क से चौक बाजार, गुड्डू मल चौराहा, गुरु नानक चौराहा से होते हुए अदम गोंडवी मैदान तक रैली निकाली गई तिरंगा यात्रा रैली को जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मतदाता जागरूकता के दृष्टिगत जनपद में गांधी पार्क से 100 मीटर की तिरंगा यात्रा रैली निकल गई। इस रैली कार्यक्रम में सर्वजाति सम्मान के आधार पर सभी धर्मों के लोगों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, तथा कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, उद्यमियों, सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं, तथा चुनाव के मध्य नजर जनपद में प्रवासित पैरामिलिट्री फोर्स सहित सभी लोगों ने मिलकर मतदाता जागरूकता का संदेश देते हुए आगामी 20 मई को जनपद में होने वाले चुनाव में मतदान करने का अपील किया गया, तथा सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में निकालकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया।

एयर बैलून कार्यक्रम

अदम गोंडवी मैदान में स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता एयर बैलून का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान एयर बैलून में मतदाता जागरूकता तथा आगामी 20 मई को शतप्रतिशत मतदान करने का वैनर लगाकर बैलून को ऊपर उड़ाया गया, इस एयर बैलून के माध्यम से जनपद के सभी मतदाताओं को आगामी 20 मई को शतप्रतिशत मतदान करने के लिए जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी एम.अरुन्मोली, स्वीप कार्यक्रम के नोडल मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी एनआरएलएम, प्राचार्य श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, प्रोफेसर रवींद्र कुमार पांडेय, प्रधानाचार्य फखरुद्दीन अली अहमद राज की इंटर कॉलेज जीआईसी, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश कुमार श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकार विनय कुमार सिंह,एससीपीएम कालेज आफ नर्सिंग के डायरेक्टर अजिताब दूबे, धीरज कुमार दूबे सहित सभी धर्मो के धर्मगुरु तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।

भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह अंकित की तबियत बिगडी, अस्पताल मे भर्ती

नवाबगंज (गोंडा) ।भाजपा के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह अंकित की तबियत बिगडी, अस्पताल मे भर्ती।

मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के खडौआ उमारिया गांव मे भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के समर्थन मे भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह अंकित अपने साथियों के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे थे, इसी दौरान उनकी तबियत अचानक बिगड़ गयी और वह दर्द से कराहने लगे और चक्कर आने से वह लडखडा गये।

इस मौके पर साथ चल रहे युवा जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अभिषेक सिंह ने उनको सँभाला और इलाज के लिए मेदांता इस्माइलपुर गांव मे भर्ती कराया, जहा पर डाक्टरों ने उनका इलाज शुरु किया है। इस दौरान सिकंदर जो कि अभिषेक के प्रतिनिधि है उन्होंने घटना की सूचना किशुनदासपुर उनके आवास पर दिया। घटना की जानकारी होने पर घर वाले और समर्थक हास्पिटल पहुचे, फिलहाल डाक्टर ने बताया कि सुधार हो रहा है। अब तबियत पहले से बेहतर है।

20 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

गोण्डा । जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने समस्त कार्याल्याध्यक्ष को निर्देश दिये कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 584/सी0ई0ओ0-2-9/2-2004 दिनांक 04 अप्रैल, 2024 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश, शासन की विज्ञप्ति संख्या 1/533175/2024 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निगोशिएबुल इन्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-Pub-1 दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल मतदान की तिथि 20 मई, 2024 (सोमवार) को जनपद-गोण्डा में अवस्थित 57-कैसरगंज एवं 59-गोण्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिले के कोषागार तथा उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे।

81% मतदाता पर्चियों का हो चुका है वितरण

गोण्डा । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के मतदाताओं को बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) के माध्यम से फोटो मतदाता पर्ची पहुंचाई जा रही है। यह व्यवस्था सरकारी स्तर पर की गई है। ताकि मतदाता बिना किसी पार्टी के दबाव में स्वछंद होकर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर हाल में मतदाताओं के हर घर में दस्तक देकर फोटो मतदाता पर्ची पहुंचाना है। मतदाता पर्ची वितरण के दौरान मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद गोंडा में अब तक 81% मतदाता पर्चियों का वितरण हो चुका है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 14 मई तक मतदाता पर्चियों का वितरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत मतदाता पर्ची वितरण के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं होती है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है वह अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटर लिस्ट में अपना नाम देखकर 12 प्रकार के पहचान पत्र में से किसी एक पहचान पत्र को दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।

मौन अवधि में प्रचार करने पर हो सकती है 2 साल की जेल

गोण्डा । जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-126 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 57-कैसरगंज तथा 59-गोण्डा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि अर्थात् दिनांक 18 मई की अपरान्ह 06 बजे से मतदान समाप्ति की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध किया जाता है, जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति 57-कैसरगंज तथा -गोण्डा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये ।

समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि अर्थात् 18 मई की अपरान्ह 06 बजे से मतदान की समाप्ति की कालावधि के दौरान निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे सम्बोधित करेगा या चलचित्र टेवीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का संप्रदर्शन नही करेगा या कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नही करेगा। वह व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि 02 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमार्ने से या दोनो से दण्डनीय होगा।

48 घंटे तक मीडिया में प्रचार प्रसार रहेगा प्रतिबंधित

गोण्डा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए मीडिया कवरेज के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या इसी तरह के अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले (विज्ञापन या प्रचार आदि) का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा।

इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आयोग के अनुसार चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या ऐसे इरादे या गणना करने जैसा कोई भी प्रयास चुनावी मामला माना जाएगा।

इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लेखित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों के कंटेन्ट में दृश्य सहित ऐसी कोई भी सामग्री शामिल नहीं है।

पैनलिस्टों/प्रतिभागियों द्वारा अपील करने पर उन्हें किसी पार्टी विशेष या उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है। इसमें जनमत सर्वेक्षण और मानक बहस, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि-बाइट्स का प्रदर्शन शामिल होगा। इसमें टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, सिनेमा हॉल में किसी भी चुनावी मामले पर राजनीतिक विज्ञापन, किसी भी मतदान में थोक एसएमएस/वॉयस संदेशों, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले का उपयोग आदि भी शामिल है।

बिना पूर्व प्रमाणन के न प्रकाशित करें विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से एक बार पुनः सम्यक रूप से अवगत कराया जाना जरूरी है। उन्होने बताया कि मतदान की तिथि 20 मई एवं उससे एक दिन पूर्व यानी 19 मई को समाचार पत्रों में पूर्व प्रमाणन के बिना किसी भी प्रत्याशी अथवा पार्टी या संगठन का राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों को यह भी सुझाव दिया जाय कि वे विज्ञापन दाता से बिना लिखित प्राधिकार पत्र (आरओ) प्राप्त किए कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगें। क्योंकि सम्बन्धित प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने से इन्कार किए जाने की दशा में समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख/विज्ञापन प्रभारी की जिम्मेदारी होगी।

भाषा ज्ञान बढ़ाने में उपयोगी होगी छन्द कार्यशाला : रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

गोण्डा। श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज के संस्कृत विभाग और आई.क्यू. ए.सी.के संयुक्त तत्वावधान‌ में शुक्रवार को दो दिवसीय छन्द कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ वैदिक मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन तथा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ।

छन्द कार्यशाला का विषय प्रवर्तन करते हुए हिन्दी विभागाध्यक्ष प्रो.शैलेन्द्र नाथ मिश्र ने कहा कि छन्द की गणना षड वेदाङ्गों के अन्तर्गत की जाती है। छन्द ज्ञान के बिना संस्कृत ही नहीं किसी भाषा में भी गति हो पाना सम्भव नहीं है‌। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि यह छन्द कार्यशाला छात्रों के लिए भाषा ज्ञान बढाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कार्यशाला के वैशिष्ट्य को परिभाषित किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो.मंशाराम वर्मा ने छन्द के महत्व के साथ संस्कृत साहित्य में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षक जगदम्बा प्रसाद सिंह ने विविध छन्दों का उनके लक्षण सहित परिचय कराते हुए छन्द गायन की विधाओं का ज्ञान करवाया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में सरस्वती वन्दना पूजा तिवारी तथा स्वागत गीत मधु दुबे,शक्ति पाण्डेय, सच्ची पाण्डेय ने प्रस्तुत किया। मंच संचालन जगदम्बा प्रसाद सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रो.जितेन्द्र सिंह, डा.विवेक प्रताप सिंह, डा.पूजा यादव, डा.वन्दना भारतीय, श्रवण कुमार आदि आचार्यगण तथा आशुतोष मिश्र,रत्नेश तिवारी,अनुराग,विवेक अज्ञानी आदि छात्र- छात्राएं सहभागी रहे।