सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को किया खारिज, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें इन दिनों थमने का नाम नहीं ले रही है। अब हेमंत सोरेन की दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
इस याचिका पर हाईकोर्ट से फैसला आने में देर होता देख हेमंत सोरेन ने शीर्ष अदालत का रूख किया था, लेकिन इस बीच 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब हाईकोर्ट आपकी याचिका पर फैसला सुना चुका है, इसलिए ये अर्जी प्रभावहीन हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 मई को सुनवाई होने की संभावना है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के सही बताते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने तीन मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ईडी (ED) के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। यानी 20 दिनों तक वे बाहर रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में केजरीवाल भाग ले सकते हैं। केजरीवाल आज ही जेल से छूट सकते हैं।
May 11 2024, 13:51