निर्वाचन कार्मिकों के लिए उपलब्ध रहेगी पोस्टल बैंलेट तथा ईडीसी सुविधा
महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत जनपद में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 56-बहराइच (अ.जा.) में समाविष्ट बलहा, नानपारा, मटेरा, महसी व बहराइच विधानसभा क्षेत्र में चतुर्थ चरण में 13 मई 2024 को तथा 57-कैसरगंज (आं.) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट पयागपुर व कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र में पंचम चरण में 20 मई 2024 को मतदान सम्पन्न होना है। निर्वाचन कार्य में लगे हुए कार्मिकों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पोस्टल बैलेट अथवा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) सुविधा प्रदान की जानी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट की सुविधा ऐसे कार्मिकों को ही उपलब्ध होगी जिनकी ड्यूटी उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ के वे मतदाता है, से भिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगी हो और दोनो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की तिथि एक हो। ऐसे कार्मिकों जिनकी ड्यूटी उसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगी है, जहाँ के वे मतदाता है तो उन्हे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र (इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट) निर्गत किया जायेगा। श्री रंजन ने बताया कि मतदान हेतु नियुक्त किये जाने वालें सभी कार्मिकों को ड्यूटी आदेश से साथ प्रपत्र 12 एवं 12ए संलग्न कर अनिवार्य रूप से भेजा जायेगा तांकि वह द्वितीय प्रशिक्षण के समय फैसिलीटेशन सेन्टर पर नियमानुसार पोस्टल बैलेट से मतदान कर सके अथवा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की अन्य ड्यूटी में तैनात ऐसे कार्मिक जो इस जनपद की किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हों, के प्रपत्र-12 मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण के समय स्व. ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच में परियोजना निदेशक डीआरडीए/प्रभारी अधिकारी (पोस्टल बैलेट), बहराइच को उपलब्ध करा दिये जाए, जिससे नियमानुसार पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की जा सके। श्री रंजन ने बताया कि यदि कोई कार्मिक अन्य जनपद के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और उसकी ड्यूटी इस जनपद में निर्वाचन कार्य हेतु लगी है तो उसके द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु प्रपत्र-12 पर आवेदन सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को भेजा जायेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रपत्र 12 अथवा प्रपत्र 12ए सुस्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए और उसमें निर्वाचक नामावली की भाग संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या तथा मतदाता पहचान पत्र (ईपिक) नम्बर का अंकन आवश्यक रूप से होना चाहिए। श्री रंजन ने समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि पोस्टल बैलेट तथा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) सुविधा के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे।
Mar 29 2024, 18:40