*दिवांगजनों शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में दी गई जानकारी*
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अयोध्या ।जिलाधिकारी नितीश कुमार ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये धनराशि प्रदान की जाती है।
योजना हेतु निम्न पात्रता की शर्तें है, जिसमें शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
इस योजना के लिए यदि विवाह प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, तो उसकी छायाप्रति स्वप्रमाणित कर उसे अपलोड किया जाना स्वैच्छिक होगा। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति जिनका विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2022 से आज तक) में सम्पन्न हुआ हो, ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्राप्त करने हेतु आन लाइन divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पत्ति दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक, युवती का आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करते हुए आवेदन करें।
साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं अपलोड किये गये वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करें। उक्त जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अयोध्या ने दी है।
Jan 04 2024, 19:56