जिला मैजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने दिए अधिकारियो को दिया निर्देश
अयोध्या ।जिला मजिस्टेªट नितीश कुमार ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली का पर्व दिनांक 12.11.2023 को मनाया जाना प्रस्तावित है। इस पर्व के आस-पास गोवत्स द्वादशी धनतेरस, नरक चतुर्दर्शी छोटी दीपावली, हनुमान जयंती, दीपोत्सव प्रान्तीयकृत मेला, अन्नकूट गोवर्धन पूजा, भैयादूज, यम द्वितिया आदि के अवसर पर अधिक भीड़ होती है। उक्त पर्व पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
उक्त अवसर पर शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव पर सख्त दृष्टि रखी जाय समस्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का पूर्व से ही भ्रमण कर ले, ताकि किसी भी स्थान पर यदि किसी प्रकार का तनाव अथवा अन्य कोई विवाद हो, तो उसको चिन्हित कर पर्व के पूर्व ही समाधान करायें। उन्होंने बताया कि पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे के पश्चात नहीं किया जायेगा और एन्टीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रासियम कोमेट या बेरियम साल्ट युक्त पटाखे व जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों तथा धार्मिक स्थलों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित अन्य शान्ति क्षेत्रों की 100 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नही किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिकी नहीं की जायेगी और न ही इसकी दुकान निर्धारित किये गये स्थल को बदलकर अन्यत्र लगायी जायेगी।
क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों द्वारा पर्व को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु थाने/चौकियों पर ससमय शान्ति समितियों की बैठक अवश्य आयोजित करा ली जाय । बैठकों में आवश्यक एवं संभ्रान्त नागरिकों का अधिक से अधिक प्रतिभाग हो। पटाखों व आतिशबाजी की दुकानों का सम्बन्धित मजिस्ट्रेट गण अपने अपने पुलिस क्षेत्राधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करेंगे और बिना मानक की पूर्ति किये हुए किसी भी व्यक्ति को पटाखे की बिक्री हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही साथ बिकी से सम्बन्धित सभी दुकानों का समयानुसार निरीक्षण भी किया जायेगा ताकि प्रतिबन्धित, अत्यधिक ज्वलनशील एवं तेज गति के पटाखों जैसे सुतली बम आदि की बिक्री न होने पाये तथा बिना अनुमति प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति पटाखा की दुकान न लगा सके अथवा अवैध रूप से पटाखा न बेंच सके।
आतिशबाजी की दुकानों के अस्थायी व स्थायी लाइसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में समय समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये अद्यतन आदेशों का अनुपालन सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट अपनी-अपनी तहसील क्षेत्रों, नगर मजिस्ट्रेट/रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट, अयोध्या अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में प्रभावी लोक, शान्ति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगें उप जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार अपने स्तर से अधीनस्थ की ड्यूटी लगा लेगे।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र की लोक शान्ति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के प्रभारी होंगें। सम्बन्धित अधिकारीगण अपर पुलिस अधीक्षक (नगर)/अपर पुलिस अधीक्षक, (ग्रामीण)/ सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित कर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।
सभी नगर निकायों एवं सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा पर्व के दृष्टिगत अपने विभाग से सम्बन्धित आवश्यक परम्परागत कार्यों यथा स्वच्छता, सुरक्षा, प्रकाश, पेयजल, विद्युत, सड़को की मरम्मत आदि को ससमय कराया जायेगा एवं सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागो से समन्वय कर यथाआवश्यक तैयारियां व कार्य पूर्व से ही करा लेंगे। जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय, नगर मजिस्ट्रेट, अयोध्या में पर्व के अवसर पर एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जिसका दूरभाष नम्बर 05278-223753 है।
इस कन्ट्रोल रूम में शिफ्टवार कामिकों की ड्यूटी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा लगायी जायेगी।
Nov 06 2023, 19:01