बेरोजगारों को दी गई आवश्यक जानकारी
अयोध्या।जनपद की ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा शिक्षित बेरोजगारों का स्वरोजगार के तलाश मे बडे शहरों की तरफ पलायन को कम करने की उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के सौजन्य से एवं जनपद के स्थानीय बैंको के सहयोग से संचालित भारत सरकार की ह्लप्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमह्ल के अन्तर्गत बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुये अपने ही जनपद के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में विविध ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना कराये जाने का प्राविधान है।
उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित इस कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले स्वरोजगार स्थापना में रूचि रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों महिला/पुरूष लाभार्थियों जिनकी आयु 18 वर्श से अधिक होए इनके लिये स्थानीय बैंकों के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रुपए एवं सेवा के क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रू0 परियोजना लागत तक की वित्तीय सहायता सुलभ कराते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों के पक्ष में परियोजना लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिलाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यॉंग व भूतपूर्व सैनिकों) लाभार्थियों के पक्ष में अधिकतम 35 प्रतिशत एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार जनपद के शहरी क्षेत्रों सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों के पक्ष में परियोजना लागत का अधिकतम 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिब्यॉंग व भूतपूर्व सैनिकों) लाभार्थियों के पक्ष में अधिकतम 25 प्रतिशत एकमुश्त मार्जिन मनी (अनुदान) धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराया जाता है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य वर्ग में पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का स्वयं का अंश 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को मात्र 5 प्रतिशत ही लगाना होता है। स्वरोजगार स्थापना में रूचि रखने वाले जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगार महिला पुरुष लाभार्थी अपने ऋण आवेदन-पत्र (निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो फोटो, सी0ए0 द्वारा निर्मित परियोजना लागत एवं ग्राम प्रधान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित) अभिलेखों के साथ वेबसाइट स्रेीॅस्र-ी पोर्टल पर दिनांक 20 अक्टूबर 2023 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अयोध्या ने दी है।
Oct 16 2023, 18:23