चार हजार लीटर डीजल व दो हजार लीटर पेट्रोल रहेगा रिजर्व, इन अधिकारियों की अनुमति से होगा वितरण
रायपुर - विधानसभा निर्वाचन-2023 को ध्यान में रखते हुए डीजल और पेट्रोल का रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले के हर पेट्रोल पंप संचालक को जारी कर दिए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रविधानों के तहत जारी किए गए हैं।
जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों में चार हजार लीटर डीजल और दो हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टाक के रूप में रखने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पंपो में दो हजार लीटर डीजल और एक हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टाक के रूप में भंडारित रखना ही होगा।
निर्देश का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध होगी कार्रवाई
इस रिजर्व स्टाक का वितरण अपर कलेक्टर, संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारियों की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकेगी।
70 सीटों पर दूसरे चरण में 17 को होगा मतदान
छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में सात नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा तीन दिसंबर को होगी। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की आठ विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 13 आरक्षित व सात अनारक्षित सीटें हैं। वहीं दूसरे चऱण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इनमें बस्तर संभाग की जगदलपुर सीट के अलावा सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं डोंगरगढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
Oct 13 2023, 14:18