*अयोध्या के जिलाधिकारी नितीश कुमार ने अधिकारियो को दिए निर्देश*
अयोध्या- जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।
योजनान्तर्गत आवेदन आनलाइन लिये जायेंगे अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। आवेदक द्वारा योजना की वेबसाईट https://msvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। आवेदन की शुद्धता का दायित्व आवेदक का ही होगा योजनान्तर्गत प्रति जोड़ा रू० 51,000/व्यय भार नियत है, जिसमें रू0 35,000/कन्या के खाते में (विधवा/परित्यकता के स्थिति में रू० 40,000) रू0 10,000/की उपहार सामग्री (विधवा/परित्यकता की स्थिति में रू0 5,000) तथा रू० 6,000/आयोजन व्यय पर नियत हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें निम्नवत् हैं-कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2 लाख तक हो। विवाह कि तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य हैं तथा वर के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता (तलाकशुदा) जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनिर्वावाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। उक्त जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी अयोध्या ने दी है।
Sep 12 2023, 16:29