*खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों के किए चालान*
फर्रुखाबाद l एफएसडीए०/ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत मीट विक्रेताओं के चालान किए l नगर मजिस्ट्रेट सतीश चन्द्र एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में तथा कोतवाल अनिल कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस बल कोतवाली सदर के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजेन्द्र कुमार, डा० शैलेन्द्र रावत, विमल कुमार व आशीष कुमार वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अन्तर्गत मोहल्ला डबग्रान फर्रुखाबाद स्थित मीट प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गयी।
मोहल्ला डबग्रान, फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान (मीट शाप) (विक्रेता / खाद्य कारोबार कर्ता / मालिक मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद इकराम कुरैशी, निवासी मोहल्ला खटकपुरा इज्जत खाँ, फर्रुखाबाद को बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया। मोहल्ला उबग्रान फर्रुखाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान (मीट शाप) (विक्रेता / खाद्य कारोबार कर्ता / मालिक रूकसार पुत्र अनवर कुरैशी निवासी मोहल्ला खटकपुरा इज्जत खाँ, फर्रुखाबाद को बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये l
खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।मोहल्ला उबग्रान, फर्रुखाबाद,स्थित खाद्य प्रतिष्ठान (मीट शाप) (विक्रेता / खाद्य कारोबार कर्ता / मालिक मोहम्मद आमिर पुत्र श्री कय्यूम निवासी मोहल्ला खटकपुरा इज्जत खां, फर्रुखाबाद को बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया। मोहल्ला उबग्रान, फर्रुखाबाद, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान कुरैशी मीट शॉप विक्रेता/ खाद्य कारोबार कर्ता- हाशिम पुत्र नाजिम निवासी खटकपूरा सिद्दीकी, फर्रुखाबाद, खाद्य कारोबार कर्ता / मालिक कामरान कुरैशी पुत्र श्री असलम कुरैशी निवासी खटकपुरा सिद्दीकी, फर्रुखाबाद को बिना खाद्य पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य व्यवसाय करने पर चालान किया गया।
Aug 08 2023, 16:20