पैरोकार की पैरवी से अभियुक्त को हुई 7 वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना
फर्रुखाबाद l पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सही ढंग से पैरोकार के पैरवी करने से अभियुक्त को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है l
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रदीप पुत्र रामभरोसे निवासी-भटठा कालोनी थाना मोहम्मदाबाद को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए ऐसे पैरोकार को भेजें जो सही ढंग से पैरवी हो इसके लिए सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकार को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा |दिलाने के लिए निर्देशित किया गया ।
फतेहगढ़ पुलिस टीम व कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम सिंह तथा मानीटरिंग सेल/अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 15 जुलाई 2023 को न्यायालय ADJ-1 एडीजी दीपिका कटिहार द्वारा अभियुक्त प्रदीप पुत्र रामभरोसे निवासी- भटठा कालोनी को 7 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रू) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Jul 16 2023, 15:17