बाल संरक्षण हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, बालश्रमिक से जुड़े अधिकारों और कल्याणकारी योजना के लाभों के बारे में की गई विस्तृत चर्चा
बेगूसराय : आज दिनांक-20जून 2023 को जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय एव टी0 एस0 एन0 के संयुक्त तत्वावधान साहेबपुर कमाल प्रखंड के सभागार हॉल के प्रांगण में मानव तस्करी ब बालश्रमिक हो रहे पलायन लड़के ब लड़कियां, बंधुआ मजदूरी , तथा बाल मजदूरी, बाल विवाह से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता TSN के प्रखंड समन्वयक गुलशन कुमार ( सी एल एफ जे )सह जिला प्रभार के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया।
वहीं मुख्य अतिथि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी साहेबपुर कमाल के अविनाश शर्मा,विशिष्ट अतिथि विधि शह प्रबिक्षा पदाधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय के संदीप कुमार तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साहेबपुर कमाल के डॉ म माया , ब समुदायिक उत्प्रेरक साहेबपुर कमाल( स्वास्थ्य विभाग )के प्रियंका कुमारी ब जिला बाल संरक्षण इकाई के रणबीर कुमार तथा टीएसएन के प्रखंड समन्वयक गोपाल कुमार उपस्थित थे। जबकि संचालन अधिवक्ता प्रफुल चंद राय ने किया ।
जागरूकता शिविर का उद्घाटन माननीय अविनाश शर्मा एवं संदीप कुमार एव मंचाशिन सभी पदाधिकारी ने संयुक्त रुप के पहल द्वारा किया गया । गुलशन कुमार के द्वारा नव बृक्ष महुगनी दे कर सम्मानित किया गया |
साथ ही श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अविनाश शर्मा के द्वारा बालश्रमिक से जुड़े अधिकारों ब श्रमिकों के लिए सरकारी योजना से जुड़े कल्याणकारी योजना के लाभों के बारे में विस्तृत चर्चा किया। साथ ही बाल संरक्षण इकाई के संदीप कुमार द्वारा बच्चों के मौलिक अधिकार ब परवरिश, स्पॉन्सरशिप योजना से जुड़े कार्य को विस्तार पूर्वक टीएसएन गुलशन कुमार द्वारा बताया गया।
विश्व में लगभग 218 मिलियन बच्चे बाल श्रम में काम कर रहे हैं, यह बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी प्रकार का बालश्रम निषेध है अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 से कम बर्ष के बच्चे को किसी खतरनाक काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है,इसी तरह बालश्रम अधिनियम 1986 निषेध और विनियमन 14 -18 बर्ष से कम संशोधन अधिनियम 2016 में लागु के तहत मनोरंजन कार्य छोड़कर अन्य कल कारखाने प्लांट फैक्ट्री खतरनाक उद्योग एसिड उद्योग, सीमेंट उद्योग चूड़ी मंडी व फैक्ट्री मे किसी प्रकार का व्यवसायिक कार्य प्रतिबंधित है, इसी तरह विश्व में केवल 26.4% बच्चे सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर पाते हैं।
उन्हें स्कूल ब शिक्षा की कड़ी से जोड़ने की दायित्व उनके अभिभावक गण का बनता है | बाल श्रमिक व मानव तस्करी एव हो रहे बंधुआ मजदूरी ब बाल विवाह से संबंधित कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समाज से जुड़े सभी जागरूक लोगो के साथ- साथ सभी विभागीय पदाधिकारी को अपने कर्तव्य व अधिकार को समझना चाहिए तथा समाज के गरीब शोषित पीड़ित बंचित व समाज के अंतिम पंक्ति के लोगो को बताने की आवश्यकतानुसार जागरूकता अभियान के तहत जागरूक करने की जरूरत है। तभी समाज से मानव तस्करी व हो रहे पलायन बाल मजदूर व बाल विवाह जैसे घिनौने अपराध जैसी कुरीतियों को समाप्त कर, बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने की उनके अभिभावक का दायित्व बनता है। ताकि उनके बच्चे इस दलदल की खाई से निकलकर राष्ट्र के भविष्य के निर्माण हेतु अग्रसर हो कर एक सशक्त समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके साथ ही सभी आम नागरिकों को बच्चे से संबंधित कानून से जुड़े जानकारी होने की अति आवश्यकता है ताकि बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा की कड़ी से जोड़ने का कार्य कर सकें।
इस जागरूकता शिविर मे उपस्थित समाजसेवी दुलारचंद यादव , भगत सिंह, अमर कुमार, धर्मेंद यादव, आशा रिंकू कुमारी, रीता कुमारी, चंदना कुमारी, रेनू कुमारी व साथ ही जनप्रतिनिधि समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया ।
बेगूसराय से नोमानुल हक की रिपोर्ट
Jun 24 2023, 18:42