नगरपालिका आम निर्वाचन 2023 के मतदान को लेकर प्रशासन ने जारी किया निर्देश, जानिए पूरा डिटेल
नवादा:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, नवादा के निर्देश के आलोक में दिनांक 09.06.2023 को नगरपालिका आम निर्वाचन 2023 के अवसर पर मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 के तहत् श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गयी है। नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 09.06.2023 को 07ः00 बजे पूर्वा0 से 05 : 00 बजे अप0 तक मतदान निर्धारित है।
मतदान प्रक्रिया के दौरान संबंधित सभी मतदान केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सभा/जुलूस/नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी वाहन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध होगा। साथ ही निर्धारित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार लेकर जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में नाम निर्देशन के संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा। सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित अवधि में सघन गष्ती कर सुनिश्चित करेंगे कि यातायात एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
कोविड-19 की समस्या को देखते हुए सभी उम्मीदवारों एवं निर्वाचन कार्य में लगे सभी सदस्य द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय≤ पर दिये गए दिषा निर्देष का अनुपालन करना अनिवार्य होगा जैसे- सामाजिक दूरी, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी, समय≤ पर हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग आदि अनिवार्य होगा अन्यथा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अन्तर्गत आवष्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
उक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवष्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।। यह आदेश प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगी।
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नवादा से राकेश कुमार चंदन







Jun 09 2023, 17:49
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