आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही : प्रेक्षक
मिर्जापुर। 395-छानबे (अ0जा0) विधानसभा उप निर्वाचन-2023 को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने जनपद के लिये आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकगण एवं विभिन्न राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर समान्य प्रेक्षक देवेन कुमार प्रधान, पुलिस प्रेक्षक आर0वी0 चूडासामा एवं व्यय प्रेक्षक वेेंकटेश जाधव, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र उपस्थित रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी प्रभारी अधिकारियों व राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुये कहा कि शान्तिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जिला प्रशासन पूरी कटिबद्ध हैं। उन्होने कहा कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जिला प्रशासन सभी के साथ समान व्यवहार करते हुये चुनाव सम्पन्न करायेगा। उन्होने कहा कि सभी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को इसके पूर्व भी बैठको में निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशो से भली अवगत करा दिया गया है तथा उसकी प्रति भी उन्हे उपलब्ध करा दिया गया हैं। वे अपने अधीनस्थ सदस्यो व कार्यकर्ताओ को भी आर्दश आचार संहिता के पालन कराने के दृष्टिगत सभी अवगत करा दे। उन्होने कहा कि बताये गये बिन्दुओ को गम्भीरता लिया जाय। किसी भी स्तर पर आर्दश आचार संहिता का उल्लघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
समान्य प्रेक्षक देवेन कुमार प्रधान ने राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने में सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों व सदस्यो का सहयोग भी महत्पूर्ण है उनकी सुरक्षा के लिये निर्वाचन आयोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। सभी के साथ समान व्यवहार किया जायेगा परन्तु नियमो को तोड़ने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि किसी भी सूचना व शिकायत की जानकारी वे जिला प्रशासन को स्वंय उनसे मिलकर अथवा मोबाइल नम्बर पर अवगत करा सकते हैं ताकि शान्पिूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जा सकें। प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पप्लेट अथवा पोस्टर का मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित/प्रकाशित नही करायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हों।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशियों के साथ चलने वाले वाहनो के पूर्व अनुमति आवश्यक हैं तथा काफिले में आयोग द्वारा निर्धारित गाड़िया ही चलायी जाय। उन्होंने कहा कि आयोग के नियमों को भली भाति पढ़ ले ताकि उसका अक्षरशः पालन किया जा सकें। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र आचार संहिता का अक्षरशः सभी लोग पालन करे किसी भी गड़बड़ी व अफवाह फैलाने वालो के प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध शराब/शराब व अन्य कोई मादक पदार्थ अथवा वस्त्र देकर अथवा मतदाताओ को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मत डालने के प्रति प्रेरित करने की शिकायत पर भी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि सभी केन्द्रो पैरा मिलिट्री, सिविल पुलिस तथा होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी आयोग के दिशा निर्देशो के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि किसी भी प्रत्याशी/दल के द्वारा प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारी को पहले से ही सूचना दे ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जा सकें। उन्होेने कहा कि प्रचार प्रसार के लिये रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लाउडस्पीकर/स्पीकर आदि प्रतिबन्धित रहेगा। जुलूस का आयोजन करने वाले दल/अभ्यर्थी को पहले ही जुलूस जाने का मार्ग प्रारम्भ होने का स्थान, समय समाप्त होने का स्थान आदि सम्बन्धित अधिकारी को देनी होगी।
जुलूस का आयोजन इस तरह से किया जाय कि जिससे यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो, जुलूस बहुत लम्बा न हो। मतदान दिवस के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि सभी राजनैजिक दल अभ्यर्थियोे को मतदान शान्तिपूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाओं को अस बात स्वतंत्रता हो कि बिना किसी परेशानी व बाधा के व अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। किसी भी मतदाता को शराब, पार्टी, वस्त्र व अन्य कोई प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मत डालने के लिये प्रेरित नही किया जायेगा। मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घण्टो के दौरान किसी को शराब का वितरण नही किया जायेगा।
मतदान केन्द्रो के निकट लगाये गये कैम्पो के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्टी न होने दे। लगाये गये कैम्प में पोस्टर झण्डे प्रतीक य अन्य कोई प्रचार सामाग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पो में खाद्य पदार्थ का वितरण न किया जाय। मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों का सहयोग करे तथा वाहनो के लिये परमिट अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होेने कहा कि सभी प्रत्याशी या उसके समर्थक या किसी दल के सदस्य के द्वारा चुनाव कर्मियो को सकुशल मतदान कराने में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि जनपद में निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्पिूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।
अस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भू0/रा0 सत्य प्रकाश सिंह, नमामि गंगे अमरेन्द्र कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओम प्रकाश सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत नीतू सिंह सिसौदिया, जिला सूचना अधिकारी ओम प्रकाश उपाध्याय सहित सभी दलों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
Apr 21 2023, 19:15