India

Nov 20 2023, 15:40

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

#supreme_court_notice_to_centre_governor_arif_mohammed_khan

सुप्रीम कोर्ट ने आठ विधेयकों पर निर्णय लेने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की देरी के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।दरअसल, केरल सरकार ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिल लंबित रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें ये सभी विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेज गए थे लेकिन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इसे लेकर निष्क्रिय बने हुए हैं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को भी नोटिस जारी कर पूछा कि या तो वह या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में उनकी सहायता करें। बता दें कि यह 8 बिल सात महीने से लेकर दो साल तक की अवधि से लंबित पड़े हुए है। लंबित विधयेकों में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, केरल सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक शामिल हैं।

केरल सरकार की ओर से पूर्व अटाॅर्नी जनरल ऑफ इंडिया केके वेणुगोपाल पक्ष रखते हुए कहा कि करीब 8 विधेयक ऐसे हैं जो कई महीनों से राज्यपाल के लंबित हैं।सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि गवर्नरों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वे संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधायिका का हिस्सा हैं

बता दें कि केरल सरकार ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत लंबित विधेयकों के संबंध में उचित आदेश पारित करने का आग्रह करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वह विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को उसके सामने प्रस्तुत होने पर वह घोषणा करेगा वह विधेयक पर सहमति देता है या वह उसे रोक देता है वह विधेयक को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। याचिका में कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके वह लंबित बिलों को उचित समय के भीतर निपटाने का आदेश राज्यपाल के लिए पारित करें।

India

Nov 07 2023, 13:54

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से कहा-पराली जलाने पर रोक लगाएं

#delhiairpollutionhearinginsupremecourt

देश की राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा।आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कई तीखे सवाल पूछे? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती। पराली पर रोक लगानी होगी। यह कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। आप यह सब कुछ दूसरों पर नहीं थोप सकते।हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा।इससे लोगों के स्वास्थ्य की हत्या हो रही है। ऐसी क्या समस्या है कि आप पराली जलाने को नहीं रोक पाते हैं?

पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तत्काल कदम उठाएं और पराली जलाने पर रोक लगाए। कोर्ट ने कहा कि आपका प्रशासन आज से सक्रिय हो जाना चाहिए। हम शुक्रवार को फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। लोकल एसएचओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अपनी निगरानी में पराली जलाने की गतिविधि पर रोक लगाने को चीफ सेकेट्री और डीजीपी ये सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र से पंजाब में धान के अलावा वैकल्पिक फसल की तलाश करने को भी कहा है।

पराली से खाद बनाने के दावे पर दिल्ली सरकार से सवाल

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कल कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? यह सब सिर्फ दिखावा लगता है।

ऑड-इवन सिस्टम को बताया अवैज्ञानिक तरीका

कोर्ट ने आगे कहा, हमने अलग-अलग किस्म की गाड़ियों की पहचान के लिए अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया था। उस पर किसी राज्य ने जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन लागू किया है। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है। डीज़ल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए।

केंद्र से भी पूछा सवाल

वहीं इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से भी कई सवाल पूछे? कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर आपने क्या तैयारियां की थी? धान की बजाय मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि या तो इस समस्या का समाधान अभी कीजिए या अगले 1 साल में कीजिए। हमारे सामने अगले साल ये समस्या नहीं आनी चाहिए।

India

Nov 07 2023, 13:53

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से कहा-पराली जलाने पर रोक लगाएं

#delhiairpollutionhearinginsupremecourt

देश की राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा।आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कई तीखे सवाल पूछे? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती। पराली पर रोक लगानी होगी। यह कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। आप यह सब कुछ दूसरों पर नहीं थोप सकते।हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा।इससे लोगों के स्वास्थ्य की हत्या हो रही है। ऐसी क्या समस्या है कि आप पराली जलाने को नहीं रोक पाते हैं?

पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तत्काल कदम उठाएं और पराली जलाने पर रोक लगाए। कोर्ट ने कहा कि आपका प्रशासन आज से सक्रिय हो जाना चाहिए। हम शुक्रवार को फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। लोकल एसएचओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अपनी निगरानी में पराली जलाने की गतिविधि पर रोक लगाने को चीफ सेकेट्री और डीजीपी ये सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र से पंजाब में धान के अलावा वैकल्पिक फसल की तलाश करने को भी कहा है।

पराली से खाद बनाने के दावे पर दिल्ली सरकार से सवाल

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कल कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? यह सब सिर्फ दिखावा लगता है।

ऑड-इवन सिस्टम को बताया अवैज्ञानिक तरीका

कोर्ट ने आगे कहा, हमने अलग-अलग किस्म की गाड़ियों की पहचान के लिए अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया था। उस पर किसी राज्य ने जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन लागू किया है। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है। डीज़ल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए।

केंद्र से भी पूछा सवाल

वहीं इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से भी कई सवाल पूछे? कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर आपने क्या तैयारियां की थी? धान की बजाय मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि या तो इस समस्या का समाधान अभी कीजिए या अगले 1 साल में कीजिए। हमारे सामने अगले साल ये समस्या नहीं आनी चाहिए।

India

Aug 31 2023, 14:09

जम्मू-कश्मीर में जल्द हो सकते हैं चुनाव', अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान

#jammukashmirelectionsooncentralgovtinformedsupremecourt

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरूवार को 13वें दिन की सुनवाई हुई।धारा 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र ने इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार कर लिया है। चुनाव कब होंगे ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा।

लगभग पूरा होने को है मतदाता सूची को अपडेट करने का काम

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था। यह काम काफी हद तक हो चुका है। पहला चुनाव पंचायत चुनाव का होगा। वहीं जिला विकास का चुनाव हो चुका है। उन्होंने कहा कि लेह चुनाव खत्म हो गए हैं। अगले महीने के अंत में कारगिल चुनाव है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू-कश्मीर के हालिया हालात के बारे में बताते हुए कहा, 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ में 90% की कमी आई है। पथराव आदि जैसे कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों में 97% की कमी आई। सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने के मामलों में 65% की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 थीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अकेले जनवरी 2022 में 1.8 करोड़ और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए हैं। ये वो कदम हैं जो केंद्र उठा रहा है। केंद्र ये कदम केवल यूटी होने तक ही उठा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार चुनाव के लिए तैयार है लेकिन राज्य और चुनाव आयोग को यह तय करना है कि इसे कब कराना है और पंचायत, जिला आदि किस स्तर के चुनाव पहले कराने हैं।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा तय नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समयसीमा फिलहाल नहीं बता सकते। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र का कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनाने पर काम चल रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के इस जवाब से मामले की संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा। हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था राज्य घोषित करने की समयसीमा पर जवाब

केंद्र ने 29 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू-कश्मीर की केंद्रशासित प्रदेश की स्थिति स्थायी नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने को कहा था।

India

Aug 07 2023, 19:45

मणिपुर हिंसा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई समिति, सीबीआई जांच को आईपीएस अधिकारियों द्वारा निगरानी के निर्देश

#manipurviolencesupremecourtsettingupcommitteeofthreeformerwomen_judge

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत, पुनर्वास आदि जैसे मानवीय मुद्दों को देखने के लिए तीन जजों की एक समिति का गठन करेगा। समिति की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस शालिनी जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस आशा मेनन भी समिति का हिस्सा होंगी। ये कमेटी सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेगी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का प्रयास राज्य में कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करना है। उसने कहा कि न्यायिक समिति राहत एवं पुनर्वास कार्यों के अलावा अन्य चीजों की निगरानी करेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएस अधिकारी सीबीआई जांच की निगरानी करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन कानून के शासन में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश देने का प्रस्ताव है कि कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के पांच अधिकारी होंगे, जिन्हें विभिन्न राज्यों से सीबीआई में लाया जाएगा।। ये अधिकारी सीबीआई के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के चारों कोनों में भी काम करेंगे। 42 एसआईटी ऐसे मामलों को देखेंगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।

मई से जारी है मणिपुर में हिंसा

3 मई को आदिवासी समाज की एक रैली के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी। ये रैली मणिपुर में मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के अदालत के आदेश के विरोध में निकाली गई थी। इसके बाद भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। 50 हजार से ज्यादा लोगों को घरों से निकलकर आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी है। मणिपुर में 5 अगस्त को पांच और लोगों की मौत के बाद 800 और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।

India

Aug 04 2023, 16:49

सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी में जारी रहेगा एएसआई का सर्वे

#supremecourtgyanvapimasjidcase 

ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे को हरी झंडी दे दी गई है। अंजुमन इस्लामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। इस प्रकार ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा।

सु्प्रीम कोर्ट में इस मामले मेंदोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई।सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या मामले में भी एएसआई सर्वे हुआ था और हम सबूत के सारे ऑप्शन खुले रखेंगे।सीजेआई ने कहा, 'हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ढांचे को कोई नुकसान न हो।' सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कहा कि एएसआई ने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है जिसमें इस बाद का आश्वासन दिया गया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। एसजी ने इस पर कहा, 'हम उसका पालन करेंगे। अगर कभी भविष्य में खुदाई की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट से परमिशन ली जाएगी। 

कोर्ट ने कहा कि खुदाई न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे से किसी के अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सर्वे की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रस्ताव दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहा गया कि सुनिश्चित करेंगे कि मस्जिद को छुआ नहीं जाए। परिसर में खुदाई का कार्य नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। सर्वे से इमारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

कोर्ट में सीएम योगी के बयान का जिक्र

वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलील देते हुए इस मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, '3 दिन पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मामला कोर्ट में लंबित है लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दे दिया। यह इस मामले में स्टेट हैं और किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते।'

कोर्ट में उठा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का भी मुद्दा उठा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील अहमदी ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत इसकी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह सेक्शन कन्वर्जन को परिभाषित करता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सही हैं, एक्ट के 2(बी) रूपांतरण शब्द का उपयोग बहुत व्यापक अर्थ में है। एक्ट के तहत साफ है कि पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र नहीं बदलना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि सवाल यह है कि 15 अगस्त 1947 को उस स्थान का धार्मिक चरित्र क्या था?

ज्ञानवापी का सर्वे शुरू

बता दें कि 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जब हाईकोर्ट ने दोबारा शर्तों के साथ सर्वे करने का आदेश दिया, तब मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया । इस बीच एएसआई की 40 सदस्यीय टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया। टीम ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की मैपिंग की। टीम परिसर के अंदर सर्वे के दायरे में आने वाली हर चीज की फोटोग्राफी की गई। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।

India

Aug 02 2023, 17:43

*नूंह हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विहिप की रैलियों पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली सरकार को नोटिस*

#nuhviolencesupremecourtonvhpbajrangdalrallies 

हरियाणा के नूंह जिले में हिंसा फैलने के बाद देश के अलग-अलग जगहों पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली जा रही रैलियों को रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसपर दो जजों की पीठ ने सुनवाई की। रैलियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने आज हो रही रैली और प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हरियाणा सरकार और राज्य की पुलिस से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह की हिंसा ना हो और ना ही कोई हेट स्पीच हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को करने का फैसला किया है।

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका में इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। 

विरोध प्रदर्शनों की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश

याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया लेकिन कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी या कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि सर्वोच्च अदालत के 21 अक्तूबर, 2022 के फैसले (हेट स्पीच) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर हमारा 11 सदस्यीय पीठ का फैसला है। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों से विरोध प्रदर्शनों की निगरानी करने और वीडियोग्राफी के निर्देश दिया और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती का भी निर्देश दिया। 

बता दें कि मंगलवार को हरियाणा के नूंह में एक धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा में छह लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। नूंह, मेवात, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में अभी भी तनाव बना हुआ है।

నిజంనిప్పులాంటిది

Jul 26 2023, 16:15

High Courts: హైకోర్టు కార్యకలాపాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో.. ఇప్పటికే 7 చోట్ల అందుబాటులో!

దిల్లీ: దేశ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం ఏడు హైకోర్టుల్లో (High Court) కార్యకలాపాల ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరుగుతోందని కేంద్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఆ వ్యవహారాలు సంబంధిత హైకోర్టు పాలనా పరమైన అంశాల్లోకే వస్తాయని..

అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యక్ష పాత్ర ఏమీ ఉండదని తెలిపింది. కోర్టు వ్యవహారాలు ఆన్‌లైన్‌లో (Live Streaming) కొనసాగడం ఎంత అవసరమో కరోనా మహమ్మారి సమయంలో అర్థమయ్యిందని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది.

పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల్లో భాగంగా రాజ్యసభ సభ్యుడు కేఆర్‌ సురేష్‌ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర న్యాయశాఖ ఈ సమాధానమిచ్చింది. '2023 జులై 17 నాటికి గుజరాత్‌, గువాహటి, ఒడిశా, కర్ణాటక, ఝార్ఖండ్‌, పట్నా, మధ్యప్రదేశ్‌ హైకోర్టుల్లో ఇప్పటికే లైవ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ మొదలైంది. మీడియాతోపాటు ఇతర ఔత్సాహిక వ్యక్తులు వీటిని వీక్షించవచ్చు' అని కేంద్ర న్యాయశాఖ పేర్కొంది..

న్యాయస్థానాల్లో మరింత పారదర్శకత తీసుకురావడంలో భాగంగా కోర్టు విచారణలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయాలని 'స్వప్నిల్‌ త్రిపాఠీ వర్సెస్‌ యూనియన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా' కేసు సందర్భంగా భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం (Supreme Court) సూచించింది.

ఇందుకు సంబంధించి విధివిధానాల రూపకల్పన కోసం సుప్రీం కోర్టు ఈ-కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఓ సబ్‌ కమిటీ ఏర్పాటయ్యింది. అనంతరం కమిటీ రూపొందించిన నిబంధనలను అమలు చేయాలని అన్ని హైకోర్టులకు సుప్రీంకోర్టు సూచించిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. మరోవైపు సుప్రీం కోర్టులోనూ గత సెప్టెంబరు 27 నుంచి రాజ్యాంగ ధర్మాసనం కేసుల విచారణను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే..

India

Jul 24 2023, 13:17

ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का आदेश

#supremecourtongyanvapimasjidasisurvey

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया।

ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एक सप्ताह तक खुदाई का काम नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और राडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। 

मुस्लिम पक्ष को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट जाए। इसके बाद एएसआई के सर्वे पर कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट को स्टे खत्म होने से पहले फैसला देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ जिला कोर्ट के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी है। इसे मुस्लिम पक्ष को राहत के रूप में देखा जा रहा है।

21 जुलाई को सर्वे का दिया था आदेश

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बीते 21 जुलाई को आदेश दिया था कि ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य हिस्से का एएसआई वैज्ञानिक जांच करे। साथ ही रिपोर्ट बनाकर चार अगस्त तक दे और बताए कि क्या मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है।

India

Jul 20 2023, 15:59

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के अध्यादेश का मामला संवैधानिक पीठ को भेजा, पांच जजों की बेंच करेगी सुनवाई

#delhiordinancecasesupremecourtreferstoconstitutionbench

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश का मामला संविधान पीठ को भेज दिया, जहां पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 

आज यानी गुरुवार को इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं। एलजी के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी. इसपर सीजेआई ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। वहीं, दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ में जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आदेश शाम तक अपलोड किया जाएगा। उसमें सुनवाई की तारीख भी बताई जाएगी।

दिल्ली अध्यादेश क्या है

दिल्ली अध्यादेश 2023 के तहत दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार एलजी के पास है। इस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार ने नई दिल्ली सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया है। इस अथॉरिटी में दिल्ली के सीएम की अध्यक्षता में मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव को सदस्य बनाया गया है। यही अथॉरिटी ही दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का फैसला करेगी। हालांकि इस अथॉरिटी में मतभेद होने पर अंतिम फैसले का अधिकार एलजी को दिया गया है।

केजरीवाल सरकार कर रही अध्यादेश का विरोध

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह अध्यादेश दिल्ली में निर्वाचित सरकार को सर्विस मामले पर नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।

India

Nov 20 2023, 15:40

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब

#supreme_court_notice_to_centre_governor_arif_mohammed_khan

सुप्रीम कोर्ट ने आठ विधेयकों पर निर्णय लेने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की देरी के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।दरअसल, केरल सरकार ने गवर्नर पर विधानसभा से पारित बिल लंबित रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें ये सभी विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेज गए थे लेकिन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इसे लेकर निष्क्रिय बने हुए हैं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को भी नोटिस जारी कर पूछा कि या तो वह या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में उनकी सहायता करें। बता दें कि यह 8 बिल सात महीने से लेकर दो साल तक की अवधि से लंबित पड़े हुए है। लंबित विधयेकों में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, केरल सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक शामिल हैं।

केरल सरकार की ओर से पूर्व अटाॅर्नी जनरल ऑफ इंडिया केके वेणुगोपाल पक्ष रखते हुए कहा कि करीब 8 विधेयक ऐसे हैं जो कई महीनों से राज्यपाल के लंबित हैं।सुनवाई के दौरान वेणुगोपाल ने कहा कि गवर्नरों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वे संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत विधायिका का हिस्सा हैं

बता दें कि केरल सरकार ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत लंबित विधेयकों के संबंध में उचित आदेश पारित करने का आग्रह करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वह विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को उसके सामने प्रस्तुत होने पर वह घोषणा करेगा वह विधेयक पर सहमति देता है या वह उसे रोक देता है वह विधेयक को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। याचिका में कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके वह लंबित बिलों को उचित समय के भीतर निपटाने का आदेश राज्यपाल के लिए पारित करें।

India

Nov 07 2023, 13:54

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से कहा-पराली जलाने पर रोक लगाएं

#delhiairpollutionhearinginsupremecourt

देश की राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा।आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कई तीखे सवाल पूछे? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती। पराली पर रोक लगानी होगी। यह कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। आप यह सब कुछ दूसरों पर नहीं थोप सकते।हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा।इससे लोगों के स्वास्थ्य की हत्या हो रही है। ऐसी क्या समस्या है कि आप पराली जलाने को नहीं रोक पाते हैं?

पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तत्काल कदम उठाएं और पराली जलाने पर रोक लगाए। कोर्ट ने कहा कि आपका प्रशासन आज से सक्रिय हो जाना चाहिए। हम शुक्रवार को फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। लोकल एसएचओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अपनी निगरानी में पराली जलाने की गतिविधि पर रोक लगाने को चीफ सेकेट्री और डीजीपी ये सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र से पंजाब में धान के अलावा वैकल्पिक फसल की तलाश करने को भी कहा है।

पराली से खाद बनाने के दावे पर दिल्ली सरकार से सवाल

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कल कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? यह सब सिर्फ दिखावा लगता है।

ऑड-इवन सिस्टम को बताया अवैज्ञानिक तरीका

कोर्ट ने आगे कहा, हमने अलग-अलग किस्म की गाड़ियों की पहचान के लिए अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया था। उस पर किसी राज्य ने जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन लागू किया है। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है। डीज़ल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए।

केंद्र से भी पूछा सवाल

वहीं इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से भी कई सवाल पूछे? कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर आपने क्या तैयारियां की थी? धान की बजाय मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि या तो इस समस्या का समाधान अभी कीजिए या अगले 1 साल में कीजिए। हमारे सामने अगले साल ये समस्या नहीं आनी चाहिए।

India

Nov 07 2023, 13:53

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से कहा-पराली जलाने पर रोक लगाएं

#delhiairpollutionhearinginsupremecourt

देश की राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा।आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कई तीखे सवाल पूछे? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती। पराली पर रोक लगानी होगी। यह कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। आप यह सब कुछ दूसरों पर नहीं थोप सकते।हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा।इससे लोगों के स्वास्थ्य की हत्या हो रही है। ऐसी क्या समस्या है कि आप पराली जलाने को नहीं रोक पाते हैं?

पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तत्काल कदम उठाएं और पराली जलाने पर रोक लगाए। कोर्ट ने कहा कि आपका प्रशासन आज से सक्रिय हो जाना चाहिए। हम शुक्रवार को फिर इस मामले की सुनवाई करेंगे। लोकल एसएचओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अपनी निगरानी में पराली जलाने की गतिविधि पर रोक लगाने को चीफ सेकेट्री और डीजीपी ये सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र से पंजाब में धान के अलावा वैकल्पिक फसल की तलाश करने को भी कहा है।

पराली से खाद बनाने के दावे पर दिल्ली सरकार से सवाल

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कल कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? यह सब सिर्फ दिखावा लगता है।

ऑड-इवन सिस्टम को बताया अवैज्ञानिक तरीका

कोर्ट ने आगे कहा, हमने अलग-अलग किस्म की गाड़ियों की पहचान के लिए अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया था। उस पर किसी राज्य ने जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन लागू किया है। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है। डीज़ल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए।

केंद्र से भी पूछा सवाल

वहीं इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से भी कई सवाल पूछे? कोर्ट ने कहा कि जमीनी स्तर पर आपने क्या तैयारियां की थी? धान की बजाय मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि या तो इस समस्या का समाधान अभी कीजिए या अगले 1 साल में कीजिए। हमारे सामने अगले साल ये समस्या नहीं आनी चाहिए।

India

Aug 31 2023, 14:09

जम्मू-कश्मीर में जल्द हो सकते हैं चुनाव', अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान

#jammukashmirelectionsooncentralgovtinformedsupremecourt

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरूवार को 13वें दिन की सुनवाई हुई।धारा 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएगी। सबसे पहले पंचायत चुनाव होंगे। केंद्र ने इसके लिए वोटर लिस्ट तैयार कर लिया है। चुनाव कब होंगे ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तय करेगा।

लगभग पूरा होने को है मतदाता सूची को अपडेट करने का काम

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब तक मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा था। यह काम काफी हद तक हो चुका है। पहला चुनाव पंचायत चुनाव का होगा। वहीं जिला विकास का चुनाव हो चुका है। उन्होंने कहा कि लेह चुनाव खत्म हो गए हैं। अगले महीने के अंत में कारगिल चुनाव है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू-कश्मीर के हालिया हालात के बारे में बताते हुए कहा, 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ में 90% की कमी आई है। पथराव आदि जैसे कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों में 97% की कमी आई। सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने के मामलों में 65% की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 थीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। अकेले जनवरी 2022 में 1.8 करोड़ और 2023 में 1 करोड़ पर्यटक आए हैं। ये वो कदम हैं जो केंद्र उठा रहा है। केंद्र ये कदम केवल यूटी होने तक ही उठा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि, "केंद्र सरकार चुनाव के लिए तैयार है लेकिन राज्य और चुनाव आयोग को यह तय करना है कि इसे कब कराना है और पंचायत, जिला आदि किस स्तर के चुनाव पहले कराने हैं।

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा तय नहीं

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समयसीमा फिलहाल नहीं बता सकते। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र का कहना है कि इसे पूर्ण राज्य बनाने पर काम चल रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र के इस जवाब से मामले की संवैधानिकता तय करने में कोई असर नहीं होगा। हम इस मामले की संवैधानिकता को तय करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था राज्य घोषित करने की समयसीमा पर जवाब

केंद्र ने 29 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू-कश्मीर की केंद्रशासित प्रदेश की स्थिति स्थायी नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार से पूर्ववर्ती राज्य में चुनावी लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करने को कहा था।

India

Aug 07 2023, 19:45

मणिपुर हिंसा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई समिति, सीबीआई जांच को आईपीएस अधिकारियों द्वारा निगरानी के निर्देश

#manipurviolencesupremecourtsettingupcommitteeofthreeformerwomen_judge

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत, पुनर्वास आदि जैसे मानवीय मुद्दों को देखने के लिए तीन जजों की एक समिति का गठन करेगा। समिति की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस शालिनी जोशी और दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस आशा मेनन भी समिति का हिस्सा होंगी। ये कमेटी सीबीआई और पुलिस जांच से अलग मामलों को देखेगी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का प्रयास राज्य में कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करना है। उसने कहा कि न्यायिक समिति राहत एवं पुनर्वास कार्यों के अलावा अन्य चीजों की निगरानी करेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीएस अधिकारी सीबीआई जांच की निगरानी करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन कानून के शासन में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश देने का प्रस्ताव है कि कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के पांच अधिकारी होंगे, जिन्हें विभिन्न राज्यों से सीबीआई में लाया जाएगा।। ये अधिकारी सीबीआई के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के चारों कोनों में भी काम करेंगे। 42 एसआईटी ऐसे मामलों को देखेंगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं।

मई से जारी है मणिपुर में हिंसा

3 मई को आदिवासी समाज की एक रैली के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी। ये रैली मणिपुर में मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के अदालत के आदेश के विरोध में निकाली गई थी। इसके बाद भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। 50 हजार से ज्यादा लोगों को घरों से निकलकर आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी है। मणिपुर में 5 अगस्त को पांच और लोगों की मौत के बाद 800 और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।