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Apr 12 2024, 16:54

क्या संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया भी आएंगे जेल से बाहर, जमानत के लिए दायर की नई याचिका, लोकसभा चुनाव प्रचार का दिया हवाला

#manish_sisodia_files_interim_bail_plea 

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

आप नेता सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। याचिका में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल सोमवार की तारीख तय की। 

बता दें कि मनीष शराब नीति घोटाला केस में तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

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Apr 05 2024, 10:15

जेल से मनीष सिसोदिया का पत्र, कहा- जल्द बाहर मिलेंगे, लव यू ऑल

#manish_sisodia_wrote_letter_from_jail

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज की जनता के नाम पत्र लिखा है।चार पेज का इस पत्र पर 15 मार्च की तारीख अंकित है। यानी यह केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले लिखा गया था और अब सार्वजनिक तौर पर सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। साथ ही सिसोदिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। 

अपनी इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था, अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भी जेल बंद किया था। अंग्रेजों को भी सत्ता का घमंड था। वे लोगों को झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद करते थे। उन्होंने गांधी जी को भी जेल में रखा। नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप मेरी ताकत हैं। 

आप नेता ने आगे लिखा, अंग्रेजों की तानाशाही के बाद आजादी का सपना सच हुआ था, उसी तरह एक दिन प्रत्येक बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। जैसे आजादी की समय लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विकसित देश के लिए अच्छी शिक्षा और स्कूल का होना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी।

मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा, बीते एक साल से आप सभी मुझे बहुत याद आए। सबने ईमानदारी से काम किया। जल्दी ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल।

Patna

Feb 27 2024, 17:19

धान परती भूमि में सरसों का अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण एवं कृषि आदानों का वितरण

Manish patna

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2024 को गया जिले के टेकरी प्रखंड के गुलेरियाचक ग्राम में धान परती भूमि में सरसों की फसल पर चल रहे अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण (एफएलडी) के अंतर्गत फसल को रोग एवं कीट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंद नाशक इत्यादि जैसे कृषि रसायनों के साथ साथ डीजल का वितरण किया गया । विदित हो कि यह अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास; फसल अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख एवं परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. संजीव कुमार तथा जलवायु अनुकूल परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. अभय कुमार के दिशा निर्देशन में गया जिले के 15 किसानों के खेतों पर किया जा रहा है। इसमें संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर कृषि संबंधित उन्नत तकनीकों की जानकारी एवं कृषि आदान प्रदान किए जाते हैं। इन कृषि आदानों एवं तकनीकी प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में आई. सी. ए. आर. के सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर का सराहनीय योगदान रहा। आज के कार्यक्रम में उक्त कृषि आदानों का वितरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ राकेश कुमार; वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक कुमार; बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के सहायक प्राध्यापक डॉ. देवेन्द्र मंडल एवं शोधकर्ता डॉ. तेज प्रताप एवं बी. पी. मौर्या की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम को किसानों के खेत पर कार्यान्वित करने में कृषि विज्ञान केंद्र, मानपुर, गया का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

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Feb 05 2024, 16:15

मनीष सिसोदिया को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत

#delhi_rouse_avenue_court_allows_manish_sisodia_to_meet_his_wife_once_a_week 

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जमानत नहीं मिल पा रही है। हालांकि, इस बीच कोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। मनीष सिसोदिया कस्टडी पैरोल में पत्नी से मिल सकेंगे। वह डॉक्टर से भी मिल सकेंगे। बता दें मनीष सिसोदिया की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे में कोर्ट की ओर से ये बड़ी राहत मानी जा रही है।

सोमवार को ही मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2023 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी दो उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी दी। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि वह (सिसोदिया) एक वर्ष से जेल में बंद हैं और उन्होंने इन उपचारात्मक याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।

शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर, 2023 को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने के 30 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभ की की बात का समर्थन' करते प्रतीत होते हैं। 

सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

बता दे कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी मल्टिपल स्केलेरोसिस ऑटोइम्युन नाम की बीमारी है। वह पिछले 23 साल से इससे जूझ रही हैं और उनका इलाज जारी है। इस बीमारी में इंसान के शरीर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और चलने-फिरने में दिक्कत आती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया कई बार दलील दे चुके हैं कि उनकी पत्नी को देखभाल की जरूरत है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने के बजाय उन्हें हफ्ते में एक दिन पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।

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Nov 30 2023, 14:37

फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जमानत के लिए दाखिल की पुनर्विचार याचिका

#manish_sisodia_files_review_petition_in_supreme_court 

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने यह याचिका दायर की है। बता दें क‍ि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर निचली अदालत में ट्रायल मे देरी होती है तो सिसोदिया तीन महीने बाद जमानत याचिका दाखिल कर सकते है।

शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि शराब के थोक ‘डीलर’ को 338 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने के आरोप का साक्ष्य अस्थायी रूप से समर्थन करता है।कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं।

अदालत ने यह भी कहा था, यह राशि थोक वितरकों द्वारा दस महीनों की अवधि में अर्जित की गई थी। इस आंकड़े पर विवाद या चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार नई आबकारी नीति का उद्देश्य कुछ चुनिंदा थोक वितरकों को अप्रत्याशित लाभ देना था, जो बदले में रिश्वत देने के लिए सहमत हुए थे। पीठ ने सीबीआई(केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के आरोप-पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अपीलकर्ता मनीष सिसोदिया की साजिश और संलिप्तता पूरी तरह से स्थापित हो चुका है।

हाल ही में दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है।

बता दें कि शराब घोटला मामले में सिसोदिया इस साल 26 फरवरी से जेल में हैं। उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा की जा रही है। मनीष स‍िसोद‍िया पर आरोप है क‍ि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।

Gaya

Nov 04 2023, 07:55

पटना सिटी में भूकंप के झटके किए गए महसूस

Manish patna 

इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से पटना सिटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए वही भूकंप के झटके लगभग 20 से 25 सेकंड तक रहा.

औरंगाबाद में भी 2बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है

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Oct 30 2023, 14:05

शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, जमानत याचिका खारिज

#delhi_liquor_scam_case_supreme_court_rejected_bail_plea_of_manish_sisodia

दिल्ली शाराब घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।सिसोदिया अभी जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।17 अक्तूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया तीन महीने के बाद दोबारा जमानत के लिए आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की ज़मानत याचिका खरिज करते हुए कहा है कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है। इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता, तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बार-बार यह दावा किया कि मामले में पैसों के लेनदेन का कोई सबूत नहीं है इसलिए, भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की खराब तबियत का हवाला देते हुए भी उनकी रिहाई की मांग की।

शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।कथित शराब घोटाले के समय मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे।बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।दोनों ही मामलों में निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुके हैं। निचली अदालत ने कहा था कि उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल से मना कर दिया था।

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Jun 03 2023, 13:26

करीब दो महीने बाद सात घंटे के लिए घर लौटे मनीष सिसोदिया, बीमार पत्नी से नहीं हो सकी मुलाकात

#manish_sisodia_reached_home_to_meet_wife

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से आज शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। लेकिन सिसोदिया घर पहुंचने के बाद भी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। दरअसल, सिसोदिया की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मनीष सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

बता दें कि रविवार सुबह मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस कारण उन्हें तुरंत नजदीकी एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। चूंकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सिर्फ घर पर पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दी है। ऐसे में वह अस्पताल नहीं जा पाए। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में सिसोदिया शाम पांच बजे तक अपने घर पर ही रहेंगे, इसके बाद उन्हें वापस जेल ले जाया जाएगा।

बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ईडी ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था।ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।जिसके बाद पत्नी से मुलाकात के लिए कोर्ट ने सिसोदिया को राहत दी।

जेल में बंद मनीष सिसोदिया को पत्नी के मेडिकल आधार पर सात घंटे की मोहलत दी गई है। इस दौरान वह न तो मीडिया से बात करेंगे और न ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। सिसोदिया सिर्फ अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें शनिवार शाम तक पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

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May 30 2023, 11:58

*दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका, जमानत देने से इंकारस कहा-आरोप काफी गंभीर*

#delhihighcourtdeniesbailtoaapleadermanish_sisodia

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। वहीं, अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना

आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गम्भीर हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है और उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं और वह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके है। गंभीर आरोप के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा।

निचली अदालत के फैसले को सिसोदिया ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था

दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की याचिका नामंजूर कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को सिसोदिया ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट में सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने ही आबकारी घोटाले को अंजाम दिया है। उन्होंने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।जिसके बाद 11 मई को उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

• फरवरी से जेल में हैं सिसोदिया*

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली के शराब नीति घोटाले में पहले सीबीआई ने फरवरी में गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। उसके बाद ईडी ने इसी मामले में मनी ट्रेल की जांच करते हुए नौ मार्च को गिरफ्तार किया।

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May 23 2023, 14:19

पेशी के लिए आए सिसोदिया को पुलिस ने गर्दन पकड़कर खींचा, वीडियो शेयर कर केजरीवाल ने पूछा-क्या ऊपर से आदेश है?

#policemisbehavedwithmanishsisodia

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला।दरअसल, आज मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई थी। इस दौरान पुलिस मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाते दिखी।पेशी के लिए ले जाते वक्त पुलिस आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर ले जाते दिखी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उनके साथ दुव्र्यवहार करने का आरोप लगाया है।

पुलिस पर सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार का आरोप

दरअसल, मामले से जुड़ा एक वीडियो पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, ' राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी द्वारा मनीष जी के साथ चौंकाने वाला दुर्व्यवहार। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए'। इसके कुछ ही देर बाद इस ट्वीट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है'? साथ ही अन्य आप नेताओं ने भी पुलिस के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई है।

दिल्ली पुलिस ने आरोपों पर दिया ये जवाब

वहीं, सीएम केजरीवाल और आप नेताओं द्वारा लगाए आरोपों पर अब दिल्ली पुलिस का जवाब आया है। दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार के आरोपों को दुष्प्रचार बताया है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी।'

बता दें, इस मामले में घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है।

India

Apr 12 2024, 16:54

क्या संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया भी आएंगे जेल से बाहर, जमानत के लिए दायर की नई याचिका, लोकसभा चुनाव प्रचार का दिया हवाला

#manish_sisodia_files_interim_bail_plea 

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्होंने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

आप नेता सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। याचिका में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए 15 अप्रैल सोमवार की तारीख तय की। 

बता दें कि मनीष शराब नीति घोटाला केस में तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। वहीं, ईडी ने 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

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Apr 05 2024, 10:15

जेल से मनीष सिसोदिया का पत्र, कहा- जल्द बाहर मिलेंगे, लव यू ऑल

#manish_sisodia_wrote_letter_from_jail

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज की जनता के नाम पत्र लिखा है।चार पेज का इस पत्र पर 15 मार्च की तारीख अंकित है। यानी यह केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले लिखा गया था और अब सार्वजनिक तौर पर सामने आया है। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि जल्द ही बाहर मिलेंगे। साथ ही सिसोदिया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। 

अपनी इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था, अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को भी जेल बंद किया था। अंग्रेजों को भी सत्ता का घमंड था। वे लोगों को झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद करते थे। उन्होंने गांधी जी को भी जेल में रखा। नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया। ये लोग मेरी प्रेरणा हैं और आप मेरी ताकत हैं। 

आप नेता ने आगे लिखा, अंग्रेजों की तानाशाही के बाद आजादी का सपना सच हुआ था, उसी तरह एक दिन प्रत्येक बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी। जैसे आजादी की समय लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विकसित देश के लिए अच्छी शिक्षा और स्कूल का होना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिलेगी।

मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा, बीते एक साल से आप सभी मुझे बहुत याद आए। सबने ईमानदारी से काम किया। जल्दी ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल।

Patna

Feb 27 2024, 17:19

धान परती भूमि में सरसों का अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण एवं कृषि आदानों का वितरण

Manish patna

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2024 को गया जिले के टेकरी प्रखंड के गुलेरियाचक ग्राम में धान परती भूमि में सरसों की फसल पर चल रहे अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण (एफएलडी) के अंतर्गत फसल को रोग एवं कीट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंद नाशक इत्यादि जैसे कृषि रसायनों के साथ साथ डीजल का वितरण किया गया । विदित हो कि यह अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण संस्थान के निदेशक डॉ. अनुप दास; फसल अनुसंधान प्रभाग के प्रमुख एवं परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. संजीव कुमार तथा जलवायु अनुकूल परियोजना के प्रधान अन्वेषक डॉ. अभय कुमार के दिशा निर्देशन में गया जिले के 15 किसानों के खेतों पर किया जा रहा है। इसमें संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा समय-समय पर कृषि संबंधित उन्नत तकनीकों की जानकारी एवं कृषि आदान प्रदान किए जाते हैं। इन कृषि आदानों एवं तकनीकी प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में आई. सी. ए. आर. के सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर का सराहनीय योगदान रहा। आज के कार्यक्रम में उक्त कृषि आदानों का वितरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ राकेश कुमार; वैज्ञानिक डॉ. अभिषेक कुमार; बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के सहायक प्राध्यापक डॉ. देवेन्द्र मंडल एवं शोधकर्ता डॉ. तेज प्रताप एवं बी. पी. मौर्या की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम को किसानों के खेत पर कार्यान्वित करने में कृषि विज्ञान केंद्र, मानपुर, गया का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

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Feb 05 2024, 16:15

मनीष सिसोदिया को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत

#delhi_rouse_avenue_court_allows_manish_sisodia_to_meet_his_wife_once_a_week 

दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जमानत नहीं मिल पा रही है। हालांकि, इस बीच कोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक दिन अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। मनीष सिसोदिया कस्टडी पैरोल में पत्नी से मिल सकेंगे। वह डॉक्टर से भी मिल सकेंगे। बता दें मनीष सिसोदिया की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे में कोर्ट की ओर से ये बड़ी राहत मानी जा रही है।

सोमवार को ही मनीष सिसोदिया ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2023 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी दो उपचारात्मक याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी दी। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि वह (सिसोदिया) एक वर्ष से जेल में बंद हैं और उन्होंने इन उपचारात्मक याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।

शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर, 2023 को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज करने के 30 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच एजेंसियों द्वारा दाखिल सबूत 338 करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभ की की बात का समर्थन' करते प्रतीत होते हैं। 

सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को ‘घोटाले’ में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 28 फरवरी 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

बता दे कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी मल्टिपल स्केलेरोसिस ऑटोइम्युन नाम की बीमारी है। वह पिछले 23 साल से इससे जूझ रही हैं और उनका इलाज जारी है। इस बीमारी में इंसान के शरीर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और चलने-फिरने में दिक्कत आती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया कई बार दलील दे चुके हैं कि उनकी पत्नी को देखभाल की जरूरत है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने के बजाय उन्हें हफ्ते में एक दिन पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।

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Nov 30 2023, 14:37

फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जमानत के लिए दाखिल की पुनर्विचार याचिका

#manish_sisodia_files_review_petition_in_supreme_court 

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने यह याचिका दायर की है। बता दें क‍ि जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर निचली अदालत में ट्रायल मे देरी होती है तो सिसोदिया तीन महीने बाद जमानत याचिका दाखिल कर सकते है।

शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि शराब के थोक ‘डीलर’ को 338 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने के आरोप का साक्ष्य अस्थायी रूप से समर्थन करता है।कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं।

अदालत ने यह भी कहा था, यह राशि थोक वितरकों द्वारा दस महीनों की अवधि में अर्जित की गई थी। इस आंकड़े पर विवाद या चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार नई आबकारी नीति का उद्देश्य कुछ चुनिंदा थोक वितरकों को अप्रत्याशित लाभ देना था, जो बदले में रिश्वत देने के लिए सहमत हुए थे। पीठ ने सीबीआई(केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के आरोप-पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अपीलकर्ता मनीष सिसोदिया की साजिश और संलिप्तता पूरी तरह से स्थापित हो चुका है।

हाल ही में दिल्ली के आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करना बाकी है।

बता दें कि शराब घोटला मामले में सिसोदिया इस साल 26 फरवरी से जेल में हैं। उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा की जा रही है। मनीष स‍िसोद‍िया पर आरोप है क‍ि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।

Gaya

Nov 04 2023, 07:55

पटना सिटी में भूकंप के झटके किए गए महसूस

Manish patna 

इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से पटना सिटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए वही भूकंप के झटके लगभग 20 से 25 सेकंड तक रहा.

औरंगाबाद में भी 2बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है

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Oct 30 2023, 14:05

शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली शाराब घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।सिसोदिया अभी जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।17 अक्तूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया तीन महीने के बाद दोबारा जमानत के लिए आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की ज़मानत याचिका खरिज करते हुए कहा है कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है। इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता, तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बार-बार यह दावा किया कि मामले में पैसों के लेनदेन का कोई सबूत नहीं है इसलिए, भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की खराब तबियत का हवाला देते हुए भी उनकी रिहाई की मांग की।

शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में मनीष सिसोदिया को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।कथित शराब घोटाले के समय मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे।बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।दोनों ही मामलों में निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका ठुकरा चुके हैं। निचली अदालत ने कहा था कि उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव कर घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए बेल से मना कर दिया था।

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Jun 03 2023, 13:26

करीब दो महीने बाद सात घंटे के लिए घर लौटे मनीष सिसोदिया, बीमार पत्नी से नहीं हो सकी मुलाकात

#manish_sisodia_reached_home_to_meet_wife

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल उन्हें अपनी बीमार पत्नी से सुबह 10 बजे से आज शाम 5 बजे तक मिलने की अनुमति दी थी। लेकिन सिसोदिया घर पहुंचने के बाद भी अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। दरअसल, सिसोदिया की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मनीष सिसोदिया की पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

बता दें कि रविवार सुबह मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस कारण उन्हें तुरंत नजदीकी एलएनजेपी अस्पताल के इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। चूंकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सिर्फ घर पर पत्नी से मुलाकात करने की इजाजत दी है। ऐसे में वह अस्पताल नहीं जा पाए। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में सिसोदिया शाम पांच बजे तक अपने घर पर ही रहेंगे, इसके बाद उन्हें वापस जेल ले जाया जाएगा।

बता दें कि सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन ईडी ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था।ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं।जिसके बाद पत्नी से मुलाकात के लिए कोर्ट ने सिसोदिया को राहत दी।

जेल में बंद मनीष सिसोदिया को पत्नी के मेडिकल आधार पर सात घंटे की मोहलत दी गई है। इस दौरान वह न तो मीडिया से बात करेंगे और न ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। सिसोदिया सिर्फ अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें शनिवार शाम तक पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।

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May 30 2023, 11:58

*दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका, जमानत देने से इंकारस कहा-आरोप काफी गंभीर*

#delhihighcourtdeniesbailtoaapleadermanish_sisodia

दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। वहीं, अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना

आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई।मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गम्भीर हैं। जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है और उनका व्यवहार भी सही नहीं रहा है। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास 18 विभाग रहे हैं और वह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके है। गंभीर आरोप के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना होगा।

निचली अदालत के फैसले को सिसोदिया ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था

दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को मनीष सिसोदिया की याचिका नामंजूर कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को सिसोदिया ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। कोर्ट में सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ने ही आबकारी घोटाले को अंजाम दिया है। उन्होंने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।जिसके बाद 11 मई को उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

• फरवरी से जेल में हैं सिसोदिया*

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली के शराब नीति घोटाले में पहले सीबीआई ने फरवरी में गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। उसके बाद ईडी ने इसी मामले में मनी ट्रेल की जांच करते हुए नौ मार्च को गिरफ्तार किया।

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May 23 2023, 14:19

पेशी के लिए आए सिसोदिया को पुलिस ने गर्दन पकड़कर खींचा, वीडियो शेयर कर केजरीवाल ने पूछा-क्या ऊपर से आदेश है?

#policemisbehavedwithmanishsisodia

दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला।दरअसल, आज मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई थी। इस दौरान पुलिस मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाते दिखी।पेशी के लिए ले जाते वक्त पुलिस आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को गर्दन से पकड़कर ले जाते दिखी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने उनके साथ दुव्र्यवहार करने का आरोप लगाया है।

पुलिस पर सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार का आरोप

दरअसल, मामले से जुड़ा एक वीडियो पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, ' राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी द्वारा मनीष जी के साथ चौंकाने वाला दुर्व्यवहार। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए'। इसके कुछ ही देर बाद इस ट्वीट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है'? साथ ही अन्य आप नेताओं ने भी पुलिस के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई है।

दिल्ली पुलिस ने आरोपों पर दिया ये जवाब

वहीं, सीएम केजरीवाल और आप नेताओं द्वारा लगाए आरोपों पर अब दिल्ली पुलिस का जवाब आया है। दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार के आरोपों को दुष्प्रचार बताया है। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी।'

बता दें, इस मामले में घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है।