India

Jul 26 2024, 18:41

कांवड़ मार्गों पर नेम प्लेट के बाद एक और विवाद, मस्जिद और मजारों को तिरपाल से ढका गया

#haridwar_covers_from_mosques_and_tombs_on_kanwar_yatra_route 

उत्तर प्रदेश और उत्तराकंड में कांवड़ यात्रा रूट के ढाबों, ठेलों और दुकानों पर नाम लिखकर पहचान बताने वाला विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है कि एक इस बीच प्रशासन के ओक और फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिद और मजारों को त्रिपाल से ढक दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने मस्जिदों और मजारों से पर्दा हटा लिया है।

दरअसल, यहां ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी स्थित मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मजार के गेट पर बड़ा तिरपाल लगाया गया है।मजार और मस्जिद के केयरटेकर और मौलाना प्रशासन के इस फैसले से अनजान है। उनका कहना है कि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले कावड़ यात्रा के दौरान मस्जिद और मजार को कभी नहीं ढका गया। यह पहली बार था जब इस तरह से मस्जिद और मजार को ढका गया।

सरकार के आला मंत्री कह रहे हैं कि फैसला ठीक है। मकसद है कि कांवड़ यात्रा व्‍यवस्थित तरीके से चले।कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कावड़ यात्रा व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए मस्जिद और मजारों को ढका गया था। सतपाल महाराज ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान कोई उत्तेजना न हो और भड़के नहीं, इसका ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई निर्माण कार्य होता है, तब भी ढक दिया जाता है।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने के दिशा निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया। सरकार के इन दिशा-निर्देशों की खूब आलोचना हुई। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुईं, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

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Jul 26 2024, 13:47

कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को लगाना होगा नेम प्लेट, जारी रहेगी यूपी सरकार के आदेश पर रोक

# kanwar_yatra_route_name_plate_dispute_supreme_court 

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद भी आदेश पर रोक जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड और एमपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद अगले सोमवार को सुनवाई की जाएगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे। निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया है, मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने के दिशा निर्देश जारी किए थे। सरकार के इन दिशा-निर्देशों की खूब आलोचना हुई। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुईं, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार का हलफनामा मिलने के बाद भी अदालत ने आदेश पर रोक जारी रखने का फैसला किया है।

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Jul 26 2024, 12:09

कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, जानें क्या बताई वजह

#kanwaryatranameplatedisputeupgovtfiledreplyinsupremecourt 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नामपट्टिका लगाने के अपने आदेश का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा, यह आदेश इसीलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कांवड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यह मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था जिसके बाद योगी सरकार के आदेश देने के बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार (26 जुलाई) तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई आज 26 जुलाई को होगी।

आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता कायम करना

इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे। निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो। 

+संभावित भ्रम से बचने का उपाय

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया है, मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया याचिकाओं का विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेमप्लेट विवाद में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि, हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के नाते, प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाता है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं।

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Jul 25 2024, 11:31

कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पहुंचा अमेरिका, जानें “पाकिस्तानी” पत्रकार के सवाल के जवाब में यूएस की प्रतिक्रिया

#nameplates_in_kanwar_yatra_issue_raised_in_usa

सावन के महीने में देश की सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा रूट में दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किया गया था। जिसको लेकर पूरे देश में बहस जारी रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। जिसको बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही यूपी-उत्तराखंड और मध्यप्रदेश को सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस बीच भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान अब इस मामले को लेकर अमेरिका तक पहुंच गया है। दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से भारत के कुछ राज्यों में नेम प्लेट लगाने के आदेश से जुड़ा सवाल पूछा। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के दो टूक जवाब ने पाकिस्तानी पत्रकार को चुप करा दिया।

पाकिस्तानी पत्रकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम लिखने के दिए गए आदेश को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मौथ्यू मिलर से सवाल किया था। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, ''हमने इस बारे में रिपोर्ट्स देखी हैं. हमने उन रिपोर्ट्स को भी देखा है जिसमें 22 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। इसलिए वह आदेश अभी प्रभावी नहीं है।''

इसके अलावा, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने सभी धर्मों के सदस्यों के प्रति समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा, 'सामान्य तौर पर कहें तो हम दुनिया में कहीं भी सभी के लिए धर्म और आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं और हमने सभी धर्मों के सदस्यों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी ढाबों और ठेलों के मालिक और काम करने वालों को नाम प्लेट लगानी होगी। यूपी सरकार के इस कदम के बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये आदेश लागू किया गया था। हालांकि, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

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Jul 19 2024, 14:51

योगी की राह पर धामीःयूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी, दुकान पर लिखना होगा नाम

#kanwar_yatra_uttarakhand_compulsory_for_shops_owner_to_display_their_name

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर दुकान और ठेले लगाने वाले लोगों से कहा गया है कि वे दुकान-ठेले के बाहर अपनी नेमप्लेट लगाएं। अब ऐसा ही फरमान उत्तराखंड में भी जारी होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया है कि राज्‍य में कांवड़ रूट के दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। हरिद्वार एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा, "कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है। कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी जताते रहे हैं। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ मार्ग हैं, वहां मौजूद रेस्तरां, दुकान, रेहड़ी-पटरी वालों का सत्यापन करके उनके मालिकों के नाम को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पेमेंट के जो क्यूआर कोड हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास हो रहा है।"

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की नेमप्लेट लगाने के फैसले को लागू करने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि फैसला देश भर के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ उस रूट के लिए है जहां पर से कांवड़ यात्रा निकलती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। मुझे नहीं लगता इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए।

इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का आदेश जारी हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर आने वाली सभी दुकानों के मालिकों को अपनी दुकान, ढाबे, खोमचे, ठेले के बाहर मालिक का नाम लिखना ही होगा। सीएम का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्‍यनाथ की ओर से कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी एक्‍शन लिया जाएगा।

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Jul 18 2024, 10:41

यूपी पुलिस के फैसले पर भड़के ओवैसी, कांवड़ यात्रा को लेकर खाने-पीने की दुकानों के लिए जारी फरमान पर जताई आपत्ती

#asaduddin_owaisi_get_angry_up_police_kanwar_yatra_order 

यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी एक आदेश को लेकर सियासत गर्म हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी फरमान पर निशाना साधा है।मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखने का निर्देश पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इसे लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है, उन्होंने इस फैसले को हिटलरशाही बताया है।

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नए आदेश के अनुसार अब हर खाने-पीने की दुकान या ठेले वाले को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। जिससे कि कोई भी कांवड़िया गलती से भी किसी मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीद ले। उन्होंने कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसे 'जूडेनबॉयकॉट' कहा जाता था।

दरअसल सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें मीडिया के सवाल पर वो कहते हैं कि “कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हमारे जनपद में करीब 240 किलोमीटर का रूट है, ऐसे में सभी ढाबों और खाने-पीने का सामान बेचने वालों को कहा गया है कि अपनी दुकान पर काम करने वाले या मालिक का नाम बोर्ड पर जरूर लिखें. उन्होंने कहा कि यह निर्देश इसलिए दिया है जिससे किसी भी कांवड़िये के मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रही।

India

Jun 29 2024, 21:14

Night between June 28 & 29 #IndianArmy fought the bloodiest battle of #KargilWar at Tololing

Maj Acharya
Capt Nimmu
Capt Thapar
Hav Sarman
Hav Satbir
NK Anand
NK Vikram
LNK Kanwar
LNK Om Prakash
LNK Satpal
LNK Satyavir
Rfn Jagmal
Rjn Jasvir

All from 2 RAJRIF were immortalized

FirstReporter

Aug 01 2023, 13:26

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Jul 26 2024, 18:41

कांवड़ मार्गों पर नेम प्लेट के बाद एक और विवाद, मस्जिद और मजारों को तिरपाल से ढका गया

#haridwar_covers_from_mosques_and_tombs_on_kanwar_yatra_route 

उत्तर प्रदेश और उत्तराकंड में कांवड़ यात्रा रूट के ढाबों, ठेलों और दुकानों पर नाम लिखकर पहचान बताने वाला विवाद अभी पूरी तरह से थमा नहीं है कि एक इस बीच प्रशासन के ओक और फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मस्जिद और मजारों को त्रिपाल से ढक दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने मस्जिदों और मजारों से पर्दा हटा लिया है।

दरअसल, यहां ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी स्थित मस्जिद और दुर्गा चौक के पास स्थित मजार के गेट पर बड़ा तिरपाल लगाया गया है।मजार और मस्जिद के केयरटेकर और मौलाना प्रशासन के इस फैसले से अनजान है। उनका कहना है कि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की गई है। हालांकि इससे पहले कावड़ यात्रा के दौरान मस्जिद और मजार को कभी नहीं ढका गया। यह पहली बार था जब इस तरह से मस्जिद और मजार को ढका गया।

सरकार के आला मंत्री कह रहे हैं कि फैसला ठीक है। मकसद है कि कांवड़ यात्रा व्‍यवस्थित तरीके से चले।कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि कावड़ यात्रा व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए मस्जिद और मजारों को ढका गया था। सतपाल महाराज ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान कोई उत्तेजना न हो और भड़के नहीं, इसका ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई निर्माण कार्य होता है, तब भी ढक दिया जाता है।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने के दिशा निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया। सरकार के इन दिशा-निर्देशों की खूब आलोचना हुई। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुईं, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

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Jul 26 2024, 13:47

कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को लगाना होगा नेम प्लेट, जारी रहेगी यूपी सरकार के आदेश पर रोक

# kanwar_yatra_route_name_plate_dispute_supreme_court 

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद भी आदेश पर रोक जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड और एमपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद अगले सोमवार को सुनवाई की जाएगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे। निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया है, मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानदारों को दुकान पर नाम लिखने के दिशा निर्देश जारी किए थे। सरकार के इन दिशा-निर्देशों की खूब आलोचना हुई। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुईं, जिन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार का हलफनामा मिलने के बाद भी अदालत ने आदेश पर रोक जारी रखने का फैसला किया है।

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Jul 26 2024, 12:09

कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, जानें क्या बताई वजह

#kanwaryatranameplatedisputeupgovtfiledreplyinsupremecourt 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नामपट्टिका लगाने के अपने आदेश का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए यूपी सरकार ने कहा, यह आदेश इसीलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कांवड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा न खा लें जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो।

उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यह मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था जिसके बाद योगी सरकार के आदेश देने के बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार (26 जुलाई) तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई आज 26 जुलाई को होगी।

आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता कायम करना

इससे पहले यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसके दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए उद्देश्य से दिए गए थे। निर्देश के पीछे का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान पारदर्शिता कायम करना और यात्रा के दौरान उपभोक्ताओं/कांवड़ियों को उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में जानकारी देना था। ये निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो। 

+संभावित भ्रम से बचने का उपाय

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाया है (मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध को छोड़कर), और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं। हलफनामे में कहा गया है, मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने की आवश्यकता पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कांवड़ियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए एक अतिरिक्त उपाय मात्र है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने किया याचिकाओं का विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेमप्लेट विवाद में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि, हमारे संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के नाते, प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करता है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाता है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं।

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Jul 25 2024, 11:31

कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पहुंचा अमेरिका, जानें “पाकिस्तानी” पत्रकार के सवाल के जवाब में यूएस की प्रतिक्रिया

#nameplates_in_kanwar_yatra_issue_raised_in_usa

सावन के महीने में देश की सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कांवड़ यात्रा रूट में दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किया गया था। जिसको लेकर पूरे देश में बहस जारी रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। जिसको बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही यूपी-उत्तराखंड और मध्यप्रदेश को सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इस बीच भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान अब इस मामले को लेकर अमेरिका तक पहुंच गया है। दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से भारत के कुछ राज्यों में नेम प्लेट लगाने के आदेश से जुड़ा सवाल पूछा। हालांकि, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर के दो टूक जवाब ने पाकिस्तानी पत्रकार को चुप करा दिया।

पाकिस्तानी पत्रकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नाम लिखने के दिए गए आदेश को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मौथ्यू मिलर से सवाल किया था। मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, ''हमने इस बारे में रिपोर्ट्स देखी हैं. हमने उन रिपोर्ट्स को भी देखा है जिसमें 22 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है। इसलिए वह आदेश अभी प्रभावी नहीं है।''

इसके अलावा, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ने सभी धर्मों के सदस्यों के प्रति समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा, 'सामान्य तौर पर कहें तो हम दुनिया में कहीं भी सभी के लिए धर्म और आस्था की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं और हमने सभी धर्मों के सदस्यों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी ढाबों और ठेलों के मालिक और काम करने वालों को नाम प्लेट लगानी होगी। यूपी सरकार के इस कदम के बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये आदेश लागू किया गया था। हालांकि, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

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Jul 19 2024, 14:51

योगी की राह पर धामीःयूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी, दुकान पर लिखना होगा नाम

#kanwar_yatra_uttarakhand_compulsory_for_shops_owner_to_display_their_name

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर दुकान और ठेले लगाने वाले लोगों से कहा गया है कि वे दुकान-ठेले के बाहर अपनी नेमप्लेट लगाएं। अब ऐसा ही फरमान उत्तराखंड में भी जारी होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया है कि राज्‍य में कांवड़ रूट के दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। हरिद्वार एसएसपी ने इसकी पुष्टि की है।

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा, "कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को लेकर अक्सर विवाद हो जाता है। कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी जताते रहे हैं। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ मार्ग हैं, वहां मौजूद रेस्तरां, दुकान, रेहड़ी-पटरी वालों का सत्यापन करके उनके मालिकों के नाम को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पेमेंट के जो क्यूआर कोड हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास हो रहा है।"

वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया है कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की नेमप्लेट लगाने के फैसले को लागू करने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि फैसला देश भर के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ उस रूट के लिए है जहां पर से कांवड़ यात्रा निकलती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। मुझे नहीं लगता इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए।

इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का आदेश जारी हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर आने वाली सभी दुकानों के मालिकों को अपनी दुकान, ढाबे, खोमचे, ठेले के बाहर मालिक का नाम लिखना ही होगा। सीएम का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्‍यनाथ की ओर से कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी एक्‍शन लिया जाएगा।

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Jul 18 2024, 10:41

यूपी पुलिस के फैसले पर भड़के ओवैसी, कांवड़ यात्रा को लेकर खाने-पीने की दुकानों के लिए जारी फरमान पर जताई आपत्ती

#asaduddin_owaisi_get_angry_up_police_kanwar_yatra_order 

यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी एक आदेश को लेकर सियासत गर्म हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश पुलिस की ओर से जारी फरमान पर निशाना साधा है।मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखने का निर्देश पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इसे लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है, उन्होंने इस फैसले को हिटलरशाही बताया है।

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नए आदेश के अनुसार अब हर खाने-पीने की दुकान या ठेले वाले को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। जिससे कि कोई भी कांवड़िया गलती से भी किसी मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीद ले। उन्होंने कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसे 'जूडेनबॉयकॉट' कहा जाता था।

दरअसल सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें मीडिया के सवाल पर वो कहते हैं कि “कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं, हमारे जनपद में करीब 240 किलोमीटर का रूट है, ऐसे में सभी ढाबों और खाने-पीने का सामान बेचने वालों को कहा गया है कि अपनी दुकान पर काम करने वाले या मालिक का नाम बोर्ड पर जरूर लिखें. उन्होंने कहा कि यह निर्देश इसलिए दिया है जिससे किसी भी कांवड़िये के मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रही।

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Jun 29 2024, 21:14

Night between June 28 & 29 #IndianArmy fought the bloodiest battle of #KargilWar at Tololing

Maj Acharya
Capt Nimmu
Capt Thapar
Hav Sarman
Hav Satbir
NK Anand
NK Vikram
LNK Kanwar
LNK Om Prakash
LNK Satpal
LNK Satyavir
Rfn Jagmal
Rjn Jasvir

All from 2 RAJRIF were immortalized

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Aug 01 2023, 13:26

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