अवैध वसूली कांड: जरवा थाने के दो सिपाही सेवा से बर्खास्त, विशेष अदालत से हुई थी सजा
बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। नेपाल सीमा से सटे जरवा थाने में दो वर्ष पूर्व सामने आए बहुचर्चित अवैध वसूली प्रकरण में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में दोषी पाए गए आरक्षी ध्रुप चंद्र और राजू यादव के खिलाफ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शनिवार देर रात यह आदेश जारी किया।
गौरतलब है कि 4 सितंबर 2023 को दर्ज इस मामले में दोनों पुलिसकर्मियों पर एक युवक से अवैध वसूली का आरोप सिद्ध हुआ था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए गोरखपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2025 को दोनों आरक्षियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
विशेष अदालत के निर्णय और विभागीय परीक्षण पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी (दंड एवं अपील) नियमावली के तहत दोनों को पुलिस सेवा से निष्कासित कर दिया गया।
एसपी विकास कुमार ने कहा कि पुलिस सेवा में भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर अपराध है। जनता का विश्वास तोड़ने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए विभाग में कोई स्थान नहीं है।












Nov 23 2025, 18:05
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