झारखंड में इन तीन कफ सिरप पर बैन, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय ने जारी किया आदेश
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झारखंड सरकार ने राज्य में तीन कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार ने जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए Coldref, Repifresh और Relife नामक 3 कफ सिरप के उपयोग और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई उन रिपोर्ट्स के बाद की गई है, जिनमें बताया गया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत संदिग्ध कफ सिरप के इस्तेमाल से हुई।
मध्यप्रदेश और राजस्थान में इन कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत की गंभीर घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने त्वरित एक्शन लेते हुए इन ब्रांड्स पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
औषधि निरीक्षकों को जारी किए गए खास आदेश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम (रांची) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन कफ सिरप Coldref, Repifresh और Relife में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। निदेशालय ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में इन सिरप की बिक्री और उपयोग पर सख्त निगरानी रखें। साथ ही दुकानों और अस्पतालों में निरीक्षण कर सैंपलिंग की जाए और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।
स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में
बता दें कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि झारखंड में कोई भी हानिकारक दवा जनता तक न पहुंच सके।
एमपी में किए गए टेस्ट के आधार पर बैन
स्वास्थ्य विभाग से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश लैब में चिन्हित कफ सिरप में डायइथाइलीन ग्लाइकॉल की निर्धारित मात्रा से अधिक की पुष्टि की गई। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस दवाई की खरीदी-बिक्री पूरी तरह से बंद रखी जाएगी। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन तीनों कफ सिरप का इस्तेमाल न करें और यदि घर में मौजूद हो तो तुरंत नष्ट कर दें या नजदीकी औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचना दें।
Oct 08 2025, 16:31