ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा
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घटना का संक्षिप्त विवरण-
गोण्डा। 02/03/2021 की रात्रि ग्राम दत्तनगर विसेन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा के रहने वाले ईश्वरदीन पुत्र स्व. रामदास की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर के अन्दर किसी धारदार हथियार से चोट पहुँचाकर हत्या कर दी गयी। मृतक के भतीजे सुन्दर लाल की लिखित तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए मृतक के बेटे सुकई को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र 13.03.2021 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके क्रम में आज 09.09.2025 को थाना को0 नगर में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक अमित पाठक, थाना को0 नगर के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्त सुकई को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रू0 50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
Sep 09 2025, 18:48