धनबाद में निजी हाथों में शराब दुकानें, 1 सितंबर से शुरू होगा संचालन
धनबाद, झारखंड: धनबाद जिले में शराब की दुकानों के संचालन को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आगामी 1 सितंबर से, जिले की सभी 130 देसी और विदेशी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। इसके लिए उत्पाद विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी ने जानकारी दी कि झारखंड उत्पाद नियमावली के तहत, 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2030 तक की अवधि के लिए दुकानों की बंदोबस्ती (आवंटन) की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल https://exciselottery.jharkhand.gov.in, जिला वेबसाइट dhanbad.nic.in या संबंधित उत्पाद कार्यालय से नियमावली और आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
130 दुकानों के लिए लॉटरी
उत्पाद आयुक्त के अनुसार, धनबाद जिले में कुल 104 कंपोजिट और 26 देसी शराब की दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी। इन दुकानों को 51 लॉटों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक लॉट में दो से चार दुकानों का समूह बनाया गया है।
महत्वपूर्ण तिथियां:
आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अगस्त, रात 11:59 बजे तक। इस दौरान आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना अनिवार्य है।
ई-लॉटरी: 22 अगस्त को सुबह 11:00 बजे से कंप्यूटर रैंडमाइजेशन के जरिए ई-लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। इसका सीधा प्रसारण विभागीय और जिला वेबसाइट के साथ-साथ समाहरणालय में भी किया जाएगा।
दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि: चयनित आवेदकों को 25 अगस्त तक सभी दस्तावेज, प्रतिभूति राशि और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करना होगा।
दुकान स्थल का विवरण और कर: 29 अगस्त तक दुकान स्थल का विवरण और अग्रिम उत्पाद परिवहन कर जमा करना होगा।
हेल्पडेस्क की सुविधा
आवेदकों की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर एक हेल्पडेस्क का गठन किया गया है, जो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगा। चयन प्रक्रिया दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अवरोही क्रम में की जाएगी, और परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
Aug 10 2025, 09:29