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1 साल में पकड़ाई 49.37 करोड़ की नशीली दवाएं : छत्तीसगढ़ में SAFEMA के तहत हुई पहली कार्रवाई, अपराधियों की 5.56 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क

रायपुर-  पुलिस मुख्यालय में नारकोटिक्स पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने आज जिलों के एन्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स (ANTF) के नोडल अधिकारियों की वर्चुअली बैठक ली. इस बैठक में मादक पदार्थों की जब्ती, अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई को लेकर अहम निर्देश दिए गए।

1329 मामले दर्ज, 49.37 करोड़ की नशीली दवाओं की जब्ती

आईजी अजय यादव ने बैठक में बताया कि वर्ष 2024 में 1329 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें गांजा (24631.3 किलो), ब्राउन शुगर (335.4 ग्राम), अफीम (1.36 किलो) सहित अन्य नशीली दवाएं जब्त की गईं, जिनकी कुल कीमत लगभग 49.37 करोड़ रुपये आंकी गई. इस दौरान 2149 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. वर्ष 2025 के फरवरी तक 192 प्रकरणों में 340 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 

SAFEMA के तहत पहली बार बड़ी कार्रवाई

राज्य में पहली बार SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) के तहत 5.56 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई. पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत 83 आरोपियों के खिलाफ निरोध आदेश जारी कर उन्हें जेल भेजा गया, वहीं 211 प्रकरणों में जब्त वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है.

नशा कारोबारियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के निर्देश

आईजी यादव ने बड़ी जब्ती के मामलों में वित्तीय जांच और एंड-टू-एंड इन्वेस्टिगेशन किए जाने के निर्देश दिए हैं. नशा कारोबारियों की अवैध संपत्ति को SAFEMA के तहत जब्त करने के लिए अधिक से अधिक मामले तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाए.

नशामुक्ति अभियान को बढ़ावा

नोडल अधिकारियों को नशामुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करने और “मानस हेल्पलाइन” (टोल फ्री नंबर 1933) व “नशामुक्त भारत अभियान” के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए. बैठक में सीआईडी एएसपी पूजा अग्रवाल सहित सभी जिलों के एएनटीएफ अधिकारी उपस्थित रहे.

गर्मी में यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, रेलवे ने इन ट्रेनों को किया रद्द, देखिए सूची…

रायपुर- उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ रेल मंडल अंतर्गत गोरखपुर स्टेशन पर अधोसंरचना विकास कार्य के तहत गोरखपुर-गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए 27 मार्च से 26 अप्रैल 2025 तक नॉन इंटरलोकिंग कार्य किया जाएगा. इस कार्य के पूर्ण होने के बाद ट्रेनों की समयबद्धता और गति में सुधार होगा.

इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और सहयोग की अपील की है.

रद्द रहने वाली ट्रेनें 

गाड़ी संख्या 18205 (दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस) – 24 अप्रैल व 01 मई 2025 को रद्द.

गाड़ी संख्या 18206 (नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस) – 26 अप्रैल व 03 मई 2025 को रद्द.

गाड़ी संख्या 18201 (दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस) – 25 अप्रैल व 03 मई 2025 को रद्द.

गाड़ी संख्या 18202 (नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस) – 27 अप्रैल व 05 मई 2025 को रद्द.

पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, SI, ASI समेत 121 पुलिसकर्मी किये गए इधर से उधर, देखें लिस्ट…

रायपुर- रायपुर पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है, जिसमें (एसआई) SI और (एएसआई) ASI समेत 121 पुलिसकर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है. यह ट्रांसफर लिस्ट एसएसपी लाल उमेद सिंह ने जारी किया है.

जारी ट्रांसफर लिस्ट में 6 उप निरीक्षक, 23 सहायक उपनिरीक्षक, 13 प्रधान आरक्षक और 79 आरक्षक के नाम शामिल हैं.

देखिये ट्रांसफर लिस्ट-

गौवंश तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कत्लखाने ले जा रहे 32 मवेशियों से भरे ट्रक को पकड़ा, आरोपी फरार

दुर्ग- दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र में गौवंश से भरी एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है. ट्रक में 32 गौवंश को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था और उन्हें मुंगेली से नागपुर के कत्लखाने ले जाया जा रहा था.

जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नंदनी थाना पुलिस ने माटरा और खजरी गांव के बीच सड़क पर घेराबंदी कर गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा. लेकिन पुलिस को देख ड्राइवर और सह-चालक मौके से फरार हो गए. वहीं पुलिस ने गौवंश को थाने लाकर चारा-पानी दिया और पशु चिकित्सकों से उनका इलाज कराया जा रहा है. नंदनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस की पिटाई से टूटी अधेड़ की हड्डी! आदिवासी समाज हुआ लामबंद, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

गरियाबंद-  देवभोग पुलिस पर जांच के नाम पर आदिवासी अधेड़ के साथ बर्बरता करने का गंभीर आरोप लगा है. मामले को लेकर आदिवासी समाज लामबंद हो गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।

जनवरी माह में एक नाबालिग की गुमशुदगी के मामले की जांच के दौरान देवभोग पुलिस ने चलनापदर पोडपारा निवासी लालधर पोर्टी को पूछताछ के लिए बुलाया था. आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा गया. पुलिस की बर्बरता से पीड़ित के एक पैर की हड्डी टूट गई. जिससे अब तक वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है. डर के कारण पीड़ित ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मामला आदिवासी समाज के पदाधिकारियों तक पहुंचा, तो वे उग्र हो गए हैं.

आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारी पीड़ित को थाने लेकर पहुंचे जहां जम कर हंगामा किया. पीड़ित को उस कमरे में भी ले गए, जहां कमरा बंद उसे पिटाई किया गया था. जिसके बाद पुलिस और आदिवासी नेताओं के बीच जम कर बहस हुई. मामले में आदिवासी नेताओं ने अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं. आज जिला मुख्यालय पहुंच आदिवासी समाज मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे.

इधर मामले में पुलिस ने भी अपनी सफाई में कहा कि घर छोड़ते वक्त डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया था, उसे स्वास्थ्य हालात में सुरक्षित घर छोड़ दिया गया था.

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, दो हिस्सों में बंटा शव

धरसींवा- सांकरा-सिमगा सिक्स लाइन पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है. हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार का शरीर दो भागों में बंट गया और सड़क खून से सन गई.

जानकारी के अनुसार, यह घटना टाटीबंध ब्रिज के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया. इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.

CBI की ASP अभिषेक माहेश्वरी के घर फिर से दस्तक, जांच के लिए दो गाड़ियों में पहुंची टीम…

राजनांदगांव- महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है. बुधवार की कार्रवाई के बाद आज एक बार फिर सीबीआई की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक माहेश्वरी के कंचनबाग के सनसिटी स्थित घर पहुंची.

सीबीआई की टीम ने बुधवार को कार्रवाई के बाद घर को सील कर दिया था. आज फिर से दो गाड़ियों में अभिषेक माहेश्वरी के घर पहुंची सीबीआई की टीम ने सील को खोलकर दोबारा से अपनी जांच शुरू की.

पति ने की पत्नी की कौमार्य परीक्षण की मांग, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, जानिए पूरा मामला…

बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के कौमार्य परीक्षण की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विपरीत है।

दरअसल रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय में जुलाई 2024 को दर्ज एक मामले में पत्नी ने ₹20,000 प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण की मांग की थी। दोनों की शादी 30 अप्रैल 2023 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी, लेकिन जल्द ही संबंधों में दरार आ गई। पत्नी ने अपने पति पर नपुंसकता का आरोप लगाया, जबकि पति ने पत्नी के अपने बहनोई से अवैध संबंध होने की बात कही और उसके कौमार्य परीक्षण की मांग की। पति की इस याचिका को पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई के दौरान इस पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कौमार्य परीक्षण असंवैधानिक है और महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है, अगर पति खुद पर लगे आरोपों को गलत साबित करना चाहता है तो वह खुद का मेडिकल परीक्षण करा सकता है, लेकिन पत्नी पर ऐसा आरोप थोपना अवैध है।

भोरमदेव महोत्सव में हंसराज रघुवंशी के शिव भजन पर झूमे श्रोता

कवर्धा- दो दिन चलने वाले भोरमदेव महोत्सव का बुधवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ. शिव भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति से शिव भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया. 30 वर्षों के इतिहास में पहली बार भोरमदेव महोत्सव में इतनी अधिक भीड़ देखने को मिली. 

प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे और विधायक भावना बोहरा ने दीप प्रज्ज्वलित कर भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ किया. कार्यक्रम के दौरान बैगा नृत्य और बांसुरी वादन के जरिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराया गया. इसके बाद प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार अनुराग शर्मा ने छत्तीसगढ़ी और हिंदी गीतों की शानदार प्रस्तुति देकर समां बांध दिया.

आयोजन के बाद हंसराज रघुवंशी ने कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से मैं शिव भजन गाता हूं. पहली बार मुझे भोरमदेव आने का अवसर मिला है. यहां मेरे चाहने वाले बहुत हैं. डिप्टी सीएम विजय शर्मा और जनता ने मुझे खूब प्यार दिया.

रंगारंग प्रस्तुति के साथ होगा समापन

भोरमदेव महोत्सव का समापन आज एक भव्य और रंगारंग आयोजन के रूप में होगा. समापन समारोह में सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी पार्श्व गायक पद्मश्री अनुज शर्मा द्वारा अपनी संगीत प्रस्तुति दी जाएगी. इसके अलावा, सोनी टीवी के सुपर डांसर फेम अनिल टांडी डांस ग्रुप द्वारा शानदार डांस प्रदर्शन होगा. स्थानीय स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुतियां भी होंगी, जिसमें युवा पीढ़ी की कला और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रदर्शन होगा.

इसके अलावा बसंताबाई और साथी द्वारा बैगा नृत्य, संगीता कापसे और राधिका शर्मा द्वारा कत्थक नृत्य, दानी वर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक विधा परसा के फुल, नासीर निदंर द्वारा भजन गायन, दुष्यंत हरमुख द्वारा छत्तीसगढ़ लोक कला मंच रंग झरोखा की भव्य प्रस्तुति की जाएगी. इसके अलावा समापन समारोह में विशेष रूप से आकर्षक लाइट और लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जो कार्यक्रम को और भी रोमांचक और यादगार बना देगा.

समापन में सीएम होंगे शामिल

छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थल भोरमदेव में आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव का उद्घाटन 26 मार्च 2025 को भव्य तरीके से किया जाएगा. उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. वहीं भोरमदेव महोत्सव का समापन समारोह 27 मार्च 2025 को होगा. समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा करेंगे.

RTE में गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने के मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट नीति बनाने के दिए निर्देश

बिलासपुर-  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत नि:शुल्क शिक्षा देने के मामले में पेश जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने राज्य सरकार को इस मामले पर आदेश से छह महीने के भीतर एक स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया है।

दरअसल सीवी भगवंत राव ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में भी नि:शुल्क शिक्षा देने की मांग की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के तहत इन बच्चों को भी समान अवसर मिलना चाहिए और राज्य सरकार को इस पर स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में पिछली सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार के पास इस विषय पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है। इस प्रकार यह न्यायालय राज्य को निर्देश देना उचित समझता है कि वह ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’ के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में नीति तैयार करे, ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए में निहित आरटीई अधिनियम की भावना और उद्देश्य को कानून के अनुसार यथाशीघ्र अधिमानतः आज से छह महीने की अवधि के भीतर प्राप्त किया जा सके।