रेलवे ट्रैक पार किया तो खैर नहीं, हो सकती है 6 महीने की जेल… इस राज्य में सर्कुलर जारी
रेलवे स्टेशनों में हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग शॉर्टकट के चक्कर में जान को जोखिम में डाल रेल ट्रैक (Railway Track) को पार कर लेते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सर्कुलर जारी हुआ है. यहां अगर आपने रेलवे स्टेशन (Indian Railways) पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शॉर्टकट मारा तो आपको जेल भी हो सकती है. फुट ओवरब्रिज का उपयोग करके ही यात्रियों को दूसरे प्लेटफार्म तक जाना होगा.
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यहां अगर अगर रेलवे ट्रैक पार करते पाए गए तो छह महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है. रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नया सर्कुलर जारी किया है. रेलवे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति से बचें. रेलवे ट्रैक पार करना न केवल जान को जोखिम में डालना है, अन्यथा यह एक दंडनीय अपराध भी है.
यात्रियों से रेलवे ने की अपील
यात्रियों से अपील करते हुए रेलवे ने कहा है कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें. सड़क मार्ग उपयोग करने वालों के लिए रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज, सब-वे एवं निर्धारित पैदल मार्ग बनाने की बात कही है.
रेलवे का जागरुकता अभियान
रेलवे ट्रैक पार करने की प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से जागरुकता अभियान, लाउड स्पीकर की घोषणाएं और चेकिंग अभियान चलाए जा रहा है, ताकि लोगों को इस गंभीर खतरे के प्रति सचेत किया जा सके. साल-2024 में रेलवे सुरक्षा बल, रायगढ़ और रायपुर द्वारा 1283 अनाधिकृत प्रवेश, न्यूसेन्स एवं अवैध वेंडर्स के विरुद्ध 3063 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई. इस दौरान संपूर्ण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ऐसे मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई.
Mar 06 2025, 16:18