सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की एसएलपी को किया खारिज, हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया है। जमीन घोटाला केस मैनेज करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सरकार की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाया
हाई कोर्ट ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस जांच पर पूर्व की रोक को बरकरार रखा है।राज्य सरकार ने चार दिसंबर 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए पंडरा ओपी सहित कई थानों के सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।हाई कोर्ट ने पंडरा ओपी और सुखदेव नगर पुलिस थाना सहित अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।
इस संबंध में हाई कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है।पुलिस ईडी अधिकारियों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने की साजिश कर रही है।
मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर और फर्जी साक्ष्य तैयार कर ईडी अधिकारियों को फंसाने और धमकाने की साजिश रच रहे हैं।













Feb 04 2025, 16:23
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