अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें", शरद पवार की तस्वीरों के इस्तेमाल पर अजित पवार खेमे को सुप्रीम कोर्ट की सलाह
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सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अजित पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट अजित पवार गुट को “विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में लड़ने” का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पार्टी का विभाजन होने के बाद अब वह संस्थापक शरद पवार की फोटो या वीडियो का महाराष्ट्र में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करें।कोर्ट ने अजित पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़िए।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयन की बेंच ने केस पर सुनवाई की। एनसीपी शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजित पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की हैं। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अजित गुट चुनाव प्रचार में शरद पवार के पुराने वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। इससे लोगों में ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी नहीं है।
इस दलील का विरोध करते हुए अजित गुट की ओर से पेश वकील बलबीर सिंह ने कहा कि ये वीडियो मौजूदा चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये वीडियो पुराना है या नहीं...लेकिन आपका शरद पवार के साथ वैचारिक मतभेद है और आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
कोर्ट ने अजित पवार के ऑफिस को निर्देश दिया कि वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक सर्कुलर जारी करें कि वो शरद पवार का फोटो या वीडियो प्रचार के लिए यूज नहीं करे। कोर्ट ने कहा कि आप पृथक और भिन्न राजनीतिक दल होने के नाते अपनी अलग पहचान बनाएं।
बता दें कि एनसीपी पार्टी में फूट के बाद अजित पवार और शरद पवार अलग-अलग पार्टी बन गई। इसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट ने पार्टी और सिंबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही शरद पवार गुट ने यह भी आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का अजित पवार गुट द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई हुई। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार ग्रुप को 36 घंटे के अंदर अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
Nov 13 2024, 17:56