विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम
अयोध्या।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त एक्शन प्लान/कार्ययोजना वर्ष- 2024-2025 के अनुक्रम में श्री अनिल कुमार वर्मा, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या के निर्देश पर आज दिनांक-14/10/2024 को बी0एन0एस0 गल्र्स पीजी कॉलेज जनौरा, अयोध्या पर महिलाओं के लैंगिक समानता, संरक्षण, महिलाओं का कल्याण और महिलाओं की स्वच्छता से सम्बन्धित विषय पर विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन पी0एल0वी0 प्रियंका त्रिपाठी के द्वारा कराया गया।
उक्त जागरूकता कार्यक्रम में कालेज की छात्राएं शालिनी, तनुजा, श्वेता, नीलम, पिंकी, सरोज, निकिता, छाया, मुस्कान, अनामिका दीपिका, पूनम, अल्का, कुसुम, पल्लवी, खुशी आदि, अध्यापक डाॅ0 सोनी, डाॅ0 रेनू पाण्डेय, डाॅ0 नीलम सिंह, दीपिका श्रीवास्तव, आदि उपस्थित रहे। उक्त साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की उनकी सुरक्षा एवं कल्याण तथा उनको स्वच्छता हेतु जागरूक करना था। महिलाओं के सुरक्षा के विषय पर डा0 सोनी स्वर्णकार के द्वारा कहा गया कि महिलाओं को किसी भी प्रकार के हिंसा, उत्पीड़न और दुव्र्यवहार से सुरक्षित रखना। इसमें शरीरिक, मानसिक, यौन, और साइबर दुव्र्यवहार के खिलाफ सुरक्षा भी शामिल है।
महिलाओं को सुरक्षित माहौल में जीने और काम करने का अधिकार होना चाहिए। यह समाज में महिलाओं के आत्म-सम्मान, स्वतंत्रता, और समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं को दी गयी सुरक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम(1961), घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम(2005), यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम(2013) आदि कानून बनाए गए है। महिला सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें अपनी सोच बदलने और महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान देने के लिए मिलकर काम करना होगा।
Oct 14 2024, 19:56