ऋण गृहीताओं के लिए लागू हुई एकमुश्त समाधान योजना
महेश चंद्र गुप्ता
बहराइच। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऋण लाभार्थियों के हित के दृष्टिगत ऋण वसूली के लिए ‘‘एक मुश्त समाधान योजना’’ लागू की गयी है।
यह योजना 01 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। योजना अवधि में ऋण बकायेदारों को पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज़ की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी। बकायेदारों से केवल ऋण अवधि (36/60 माह, जो भी लागू हो) का ही साधारण ब्याज लेकर उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा।
सुश्री पाण्डेय ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण बकायेदार सम्बन्धित विकास खण्ड के बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (स.क.) अथवा जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. बहराइच अथवा अधिक जानकारी के लिए मो.न. 9151519090 व 9721576164 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
Sep 23 2024, 20:44