सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषता की डा मुरलीधर सिंह ने दी जानकारी
लोगो को किया अपना नंबर सार्वजनिक जिसके द्वारा कोई भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है
अयोध्या धाम
यह जनता का अधिनियम है इसको पूरे देश में दिनांक 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया। इसमें सरकारी अर्ध सरकारी निगम आदि से जनता को सरकारी कार्यों के विषय में सूचना देने का अधिकार है। इसके आवेदन के लिए ₹10 संलग्न करना होगा तथा गरीब व्यक्ति को केवल आवेदन देना होगा। जिस विभाग में आवेदन किया जाएगा उसको 30 दिन में सूचना देना होगा सूचना देने पर सूचना आयोग में शिकायत आवेदनकर्ता स्वयं या वकील के माध्यम से करेगा। सूचना आयोग को सिविल कोर्ट का अधिकार है इसके निर्णय की अपील माननीय उच्च न्यायालय में ही की जाएगी।
यदि सूचना आयुक्त समय से सूचना नहीं दिलवाता तो उसकी शिकायत एक्ट की धारा 17 के अनुसार श्री राज्यपाल या श्री राष्ट्रपति को की जाएगी, जो सरकारी विभाग का अधिकारी जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देगा तो उसके खिलाफ आयोग ₹25000 का फाइन एवं आचरण नियमावली 1956 या 64 के तहत अनुशासनात्मक/निलंबन आदि की कार्यवाही की संस्तुति भी कर सकता है। इस बात की जानकारी पूर्व अधिकारी एवम् अधिवक्ता डा मुरलीधर सिंह उत्तर प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने दिया है। श्री सिंह ने इस दौरान अपना मो न 7080510637 और ईमेल नंबर भी सभी लोगो के लिए सार्वजनिक किया है । उन्होंने बताया कि इसके द्वारा भी कोई भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
Sep 22 2024, 20:10