महिला थाना प्रभारी प्रियंका सिंह तीन नए कानूनों को लेकर किया जागरूक
अशोक कुमार जायसवाल
अलीनगर- एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून को लेकर लगातार कार्यशाला और बैठक कर अधिकारियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के साथ है ऐसा निर्देश दिए जा रहे हैं।
अलीनगर महिला थाना पर सोमवार की दोपहर प्रभारी प्रियंका सिंह ने समाजसेवियों और लोगों के साथ बैठक कर उन्हें तीन नए कानून के बारे में पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से जागरूक करते हुए उसके महत्व को बताया।
थाना प्रभारी प्रियंका सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की शुरुआत हो गई है। नए कानून में जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर का प्रावधान ऐसा किया गया है कि व्यक्ति कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। ऐसा करने के बाद वो तीन दिन में पुलिस के पास आ जाता है, तो उसकी एफआईआर हो जाएगी। बताया की शादी का झांसा देकर जो बलात्कार किया जाता था तो ये जो बाबु सोना या प्यार में घोखा होता था तो ये अब नहीं चलेगा?। यदि किसी ने धोखा देकर या शादी का झांसा देकर किसी महिला या बच्ची के साथ बलात्कार किया है तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। इसमें 10 वर्ष के कठौर कारावास का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में 511 धाराएं हैं, जिन्हें भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है। इसमें 358 धाराएं होंगी। विधेयक में कुल 20 नए अपराध जोडे गए हैं और 19 धाराओं को हटा दिया गया है। इनमें से 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है, जबकि 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।
इस दौरान समाजसेवी सतनाम सिंह, सेवन डेज फाउंडेशन की संस्थापिका कोमल गुप्ता, जूली सिंड, रीमा कौर, सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
Jul 02 2024, 18:38