*मतदाताओं को मत देने के लिए दिया गया ज़रूरी निर्देश*
अयोध्या- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के चुनाव में मतदाता को अपनी पहचान सिद्व करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है। उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पित फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, जैसे-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार है।
यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे। बशर्ते निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदेय स्थल से सम्बंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हों, तब मतदाता को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त किसी भी बात के होते हुये भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नही) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि मतदान सूचना पर्ची को मतदाता के पहचान दस्तावेज के रूप में नही माना जायेगा। मतदाता को अपनी पहचान सिद्व करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई 01 साथ लाना अनिवार्य होगा। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरूद्व प्रताप सिंह ने दी है।
May 18 2024, 17:54