लाइसेन्सी को नियत तिथि पर अपना पक्ष शपथपत्र पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश
बलरामपुर।नगर स्थित टीटू सिनेमा का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया गया है। न्याायलय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा द्वारा यह कार्यवाही विद्युत और अग्नि सुरक्षा, साफ-सफाई एवं अनिवार्य सावधानियां व सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी न बरते जाने एवं अन्य विद्युत स्थापनाओं की व्यवस्था में कमी पाये जाने पर की है तथा तहसीलदार सदर को रिसीवर नियुक्त करते हुए सिनेमा परिसर को तहसीलदार की सुपुर्दगी में दिये जाने एवं सिनेमा परिसर में सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने का आदेश निर्गत किया है और लाइसेन्सी मेसर्स टीटू सिनेमा को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र पर नियत तिथि पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
बताते चलें कि मेसर्स टीटू सिनेमा टीटू सिनेमा बहराइच रोड पहलवारा बलरामपुर द्वारा तथाकथित रूप से अपने आवेदन के माध्यम से सिनेमा हाल का वर्ष 2024-25 के लिए नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया जो कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमयन) अधिनियम 1955 की धारा-2(क) में सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे प्रस्तुत ही नहीं किया गया।
मामले में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमयन) अधिनियम-1955 की धारा-6(ए) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संाविधिक जांच उप जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) तुलसीपुर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी बलरामपुर तथा सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा के माध्यम से कराई गई तो पाया गया कि लाइसेन्सी द्वारा सुरक्षा मानकों का व्यापक विचलन किया गया है। इससे पहले विद्युत सुरक्षा के मद्देनजर बीते 09 मार्च को भी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें सिनेमा परिसर में अधिष्ठापित ट्रान्सर्फामर, अव्यवस्थित कन्ट्रोल रूम, खुले हुए तारों एवं खुले हुए विद्युत बोर्डों को सही कराने, शौंच इत्यादि की समुचित व्यवस्था कराने, साफ-सफाई सुनिश्चित कराने, सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये थे, परन्तु लाइसेन्सी द्वारा व्यवस्थाएं एवं सुरक्षा मानकों को बिना पूर्ण कराये और बिना लाइसेन्स प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये एवं संज्ञान में लाये बिना ही सरसरी एवं कथित तौर पर औपचारिकाएं पूर्ण कराकर नवीनीकरण का आवेदन किया गया। मेसर्स टीटू सिनेमा द्वारा उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफ नियम 1951 के उपबन्धों तथा अपेक्षित प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया।
जिसके क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सांवधिक जांच आख्या के आधार पर टीटू सिनेमा का लाइसेन्स निलम्बित कर दिया है तथा पूर्व में निर्गत सशर्त एनओसी को सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्साधिकारी ने व्यापक कमियों के कारण निरस्त कर दिया है।
लाइसेन्सी को नैसर्गिक न्याय के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते हुए नियत तिथि पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथपत्र पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये हैं कि क्यों न लाइसेन्स पूर्णरूपेण निरस्त कर दिया जाये। लाइसेन्सी द्वारा नियत तिथि पर अपना पक्ष प्रस्तुत न करने पर जांच अधिकारी की आख्या को पुष्ट मानते हुए आदेश जारी कर दिया जाएगा।
Apr 30 2024, 18:30