ओकाया पावर लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ्तारी के आदेश
संभल।इन्वर्टर बैटरे के निर्माण में अग्रणी कम्पनी ओकाया पावर लिमिटेड ने बैटरी पर 4 वर्ष वारंटी लिखी तीन वर्ष के उपरांत बैटरी खराब होने और न बदलने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने 15 हजार क्षतिपूर्ति सहित वापस करने का आदेश भी कर दिया लेकिन इन्वर्टर बैटरी निर्माता कम्पनी ने आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसे आयोग ने गम्भीर माना और ओकाया पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए ।
बाजार गंज सरायतरीन निवासनी अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेन्द्र वार्ष्णेय एडवोकेट ने दिनांक 21मार्च 2018 दो ओकाया बैटरे तहसील रोड संभल स्थित एक संस्थान से खरीदे थे बैटरों पर वारंटी 4 वर्ष अंकित थी तीन वर्ष में ही दोनो बैटरी खराब हो गई डीलर को बताकर बैटरी बदलने का अनुरोध किया गया लेकिन कम्पनी ने बैटरी बदलने से मना कर दिया। जिस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद योजित किया जिसमे दिनांक 4 फरवरी 2022 को जिला उपभोक्ता आयोग ने ओकाया पावर लिमिटेड को आदेश दिया कि वह बैटरों की कीमत रुपए 15 हजार व उस पर 7 वार्षिक प्रतिशत तथा 5 हजार क्षतिपूर्ति उपभोक्ता को अदा करे लेकिन ओकाया पावर लिमिटेड ने दो वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिसे जिला उपभोक्ता आयोग ने गम्भीर अपराध माना और ओकाया पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए।
Apr 24 2024, 14:47