यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन व शाखा प्रबंधक, मुरादाबाद की गिरफ्तारी का आदेश
संभल । एक ओर सरकार समझौते के आधार पर मुकदमों के निस्तारण पर जोर दे रही है जबकि दूसरी ओर सरकारी मशीनरी समझौते के आधार पर निर्णीत मामलों में भी गंभीर नहीं हैं मामले को उलझाने और समझौते अनुसार धनराशि जमा ना करने पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए है
परिवादी के अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार आसिफ पुत्र भूरा निवासी देहलापुर,बुलंदशहर ट्रक संख्या यू पी 13 ए.टी.8696 का पंजीकृत स्वामी चला आता था दिनांक 13 नवंबर 2020 को उक्त ट्रक देवरा भूरा रजपुरा गुन्नौर,जिला संभल निवासी चंद्रभानको रूपए 7 लाख 70 हजार में बेच दिया और और दोनो ने मिलकर ट्रक के आर सी ट्रांसफर करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करना प्रारंभ कर दी लेकिन ट्रांसफर संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होती इससे पहले ही दिनांक 21 नवंबर 2020 को ट्रक रमपुरा पंप के सामने,रजपुरा से चोरी हो गया,रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कंपनी बाग, मुरादाबाद शाखा को भी सूचित किया गया लेकिन बीमा कम्पनी ने यह कहकर बीमा दावा निरस्त कर दिया कि वहां चोरी के समय किसी भी व्यक्ति का बीमा हित निहित नही था।
जिस पर आसिफ व चंद्रभान ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में बाद योजित किया मुकदमें के दौरान ही बीमा कम्पनी की ओर से इस आशय का प्रस्ताव किया गया कि बीमा कम्पनी चंद्रभान सिंह को रूपए 650000/-अदा करने को तैयार हैं दिनांक 12 नवंबर 2021को वादी एवं बीमा कंपनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक समझौतानामा प्रस्तुत किया कि बीमा कंपनी एक सप्ताह के अंदर रूपए 650000/जिला आयोग में जमा करा देगी एक सप्ताह बीतने के उपरांत भी बीमा कंपनी ने समझौते अनुसार धनराशि जमा नहीं कराई जिस पर वादी ने जिला उपभोक्ता आयोग से बीमा कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी बीमा कंपनी ने में को गंभीरता से नहीं लिया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी के अध्यक्ष एवं शाखा प्रबंधक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया।
Apr 07 2024, 15:09