सरकारी राशि गबन मामले में नरहट प्रखंड का तत्कालीन नाजीर दोषी करार, सजा के लिये अभिलेख को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेजा गया
नवादा : सरकारी राशि गबन के आरोप में नरहट प्रखंड के तत्कालीन नाजिर घनश्याम प्रसाद को भा0द0वि0 की धारा 409/420 के तहत दोषी पाते हुए उन धाराओं में अधिक्तम सजा देने के लिये न्यायिक दंडाधिकारी अनुभव रंजन ने अभिलेख को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेजा है।
अभियुक्त पिछले कई सालों से जेल में बंद है।
इस बात की जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने बताया कि मामला नरहट थाना कांड संख्या 284/20 से जुड़ा है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी घनश्याम नरहट प्रखंड में नाजीर के पद पर कार्यरत था। जिसने प्रखंड विकास पदाधिकारी के दिये गये आदेश के आलोक में अनुमोदित राशि से अधिक राशि का चेक निर्गत कर 39 लाख 85 हजार रूपये का सरकारी राशि का गबन किया था।
नरहट प्रखंड के तत्कालिन प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पदाधिकारी के द्वारा गठित टीम ने जांच किया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के शिकायत को सही पाया। तब आरोपी के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
पुलिस के द्वारा अनुसंधान में भी घटना को सत्य पाते हुए अंतिम प्रपत्र न्यायालय में जमा किया और न्यायालय के द्वारा 18 अक्टूबर 2020 को वाद में संज्ञान लिया गया। दिनांक 16/09/21 को वाद में आरोपी के विरूद्ध आरोप गठन किया गया और गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज होने लगी।
अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज कराई।
अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों ब्यान के अवलोकन के बाद न्यायिक दंडधिकारी अनुभव रंजन ने भादवि की धारा 409/420 के तहत दोषी पाते हुए मामले को गम्भीर पाया। तथा उक्त धाराओं में अधिकतम सजा देने के लिये अभिलेख को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेजा है।
अब देखना यह है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरोपी को कितने सालों की सजा सुनाते हैं।
नवादा से राकेश कुमार चन्दन की रिपोर्ट
Mar 12 2024, 13:15