नए आपराधिक कानून से जांच प्रक्रिया होगी पारदर्शी
सम्भल/चंदौसी। केंद्र सरकार द्वारा आपराधिक मामलों से जुड़े भारतीय दंड सहिंता,दंड प्रक्रिया सहिंता,को समाप्त कर लाये गये नये कानूनों से आम जनता निश्चित रूप से लाभान्वित होगी अधिवक्ता परिषद ब्रज जिला इकाई संभल द्वारा आयोजित स्वाध्याय मण्डल कार्यक्रम मे वक्ताओं ने भारतीय न्याय सहिंता आदि कानूनों के सम्बन्ध मे जानकारी साझा की
मुख्यालय चंदौसी बार एसोसिएशन के सभागार मे आयोजित जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आसिफ अख्तर ने मुख्य वक्ता के रूप मे जानकारी देते हुए हुए बताया कि केंद्र की नीतियाँ वादों के शीघ्र निस्तारण की है नये कानूनों के जुलाई मे प्रभावी होने से विवेचना को वैज्ञानिक रूप दिया जा सकेगा जाँच समय सीमा के अंदर होगी इसका लाभ आम जनता को मिलेगा उन्होंने अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि तकनीक के इस्तेमाल पार जोर दें सरकार की मंशा दरवाजे तक न्याय प्रदान करने की है अधिवक्ता परिषद ब्रज संभल के जिलाध्यक्ष देवेंद्र वार्ष्णेय ने कहा भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं।
ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता , इंडियन एविडेंस एक्ट और दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेंगे। कार्यक्रम मे महामंत्री सचिन गोयल,श्रीगोपालशर्मा,विष्णु शर्मा,योगेश शर्मा,रजनीशर्मा,जकी अनवर,आफताब आलम,सोनू कुमार गुप्ता,प्रवीण गुप्ता, ब्रजेश यादव, राहुल चौधरी आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे स्वाध्याय मण्डल की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवेंद्र वार्ष्णेय व संचालन सचिन गोयल ने किया
Mar 11 2024, 19:51