*रिलायंस जनरल इं.क.के अध्यक्ष की गिरफ़्तारी के आदेश*
संभल।थाना नख़ासा संभल पुलिस द्वारा थाने पर खड़े लावारिस कारों की नीलामी के लिए विज्ञापन निकाला गया न्यायालय की अनुमति से नीलामी मे स्कार्पियो कार खरीदी गयी प्रतिफल मूल्य रूपये 3 लाख अदा करने एवं जिला उपभोक्ता आयोग, संभल के आदेश के बाबजूद वाहन के पंजीकरण दस्तावेज ट्रांसफर ना कराने के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने रिलायंस जनरल इन्शारेंस क. के चेयरमैन की गिरफ़्तारी के आदेश दिए है ।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार रुकनुद्दीन सराय संभल निवासी शकील अहमद पुत्र जमील अहमद ने वर्ष 2010 मे थाना नख़ासा संभल पुलिस द्वारा जारी कराएं गये विज्ञापन को पढ़ा जिसमें पुलिस ने थाने पर खड़े वाहनो को नीलाम करने कर विज्ञापन निकाला पुलिस से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि थाने पर खड़ी स्कार्पियो कार स. डी.एल-7सी 4545 के स्वामी रिलायंस जनरल इन्शारेंस है बीमा कंपनी से सहमति लेकर एवं धनराशि अदा करके कार नीलामी मे खरीदी जा सकती है ।
उपभोक्ता ने बीमा कंपनी मे रु.3 लाख जमा कराकर कार को नीलामी मे खरीदा बीमा कंपनी ने वाहन के स्वामित्व सम्बंधी दस्तावेज शीघ्र ही उपभोक्ता को जारी करने कर आश्वासन दिया लेकिन बीमा कम्पनी ने वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं कराया जिस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे रिलायंस जनरल इशोरेंस क.के विरुद्ध वाद योजित किया उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने 30 दिसंबर,2022 को रिलायंस जनरल इशोरेंस क. लिमिटेड को रुपए 3 लाख 6%ब्याज सहित वापस करने,क्षितिपूर्ति एवं व्यय हेतु 15 हज़ार अदा करने के आदेश दिए गये लेकिन बीमा कंपनी ने आयोग के आदेश कर पालन नहीं किया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने सख्त रुख अपनाते हुए रिलायंस इन्शारेंस कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ़्तारी के आदेश दिए हैं।
Feb 09 2024, 19:26