आप नेता संजय सिंह नहीं ले सके राज्यसभा सांसद पद की शपथ, कोर्ट के परमिशन पर पहुंचे, लेकिन सभापति धनखड़ ने इस वजह से रोका
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आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं ले सके।राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है। सभापति का कहना है कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी। हालांकि, सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया हैष
बता दें कि गुरुवार 1 फरवरी को संजय सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने 7 दिन की अंतरिम बेल देने की मांग की थी, ताकि 5 फरवरी को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर सकें। शपथ ग्रहण के साथ ही, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भी वे भाग ले सकें।
कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, मामूली राहत देते हुए अदालत ने उन्हें 5 फरवरी को जेल से बाहर राज्यसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आप नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए सदन पहुंचे। हालांकि, सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बतैर राज्यसभा सांसद शपथ लेने की अनुमति नहीं दी।
Feb 05 2024, 13:52